नाबालिक को घर से भगाने व यौन उत्पीडन के मामले में दोषी को 20 साल सजा व 1,45000 रुपए जुर्माना। सलाम खाकी न्यूज़
नाबालिक को घर से भगाने व यौन उत्पीडन के मामले में दोषी को 20 साल सजा व 1,45000 रुपए जुर्माना।
सलाम खाकी न्यूज़
जींद 16 अप्रैल 2021 नाबालिक लड़की को घर से भगाने व यौन अपराधों में बच्चो का संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी पाए जाने पर अदालत ने रामपाल पुत्र सुबे सिंह वासी अंटा तहसील सफीदों को 20 साल सजा व 1लाख 45 हजार रूपए की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि दिनांक 10-06-2018 को आरोपी के खिलाफ
थाना सफीदों में मुकदमा नंबर 328 दिनांक 10-06-2018 धारा 363/366/506आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ था जिसमें आरोपी को 12-06-2018 को गिरफ्तार कर के न्यायालय में पैश किया गया। जींद पुलिस ने मामले की लगातार पैरवी की जिस पर शुक्रवार को अदालत गुरविंदर कौर ASJ जींद ने गांव अंटा के रामपाल को 20 साल सजा व ₹145000 जुर्माना की सजा सुनाई है जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 2 वर्ष 2 महीने की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी।
सलाम खाकी न्यूज़ से
ब्यूरो चीफ़
उजागर सिंह की रिपोर्ट
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