शीतल गढी मे हुआ खनन , जांच मे पाया गया अवैध
डीएम के आदेश पर खनन अधिकारी , एसडीएम ऊन , थाना प्रभारी निरीक्षक व हल्का लेखपाल आदि ने की जांच
शामली (सू0वि0) दिनांक 18-06-2020
जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा
श्री ओमपाल पुत्र श्री रामकिशन, निवासी ग्राम शीतलगढी,तहसील ऊन जिला शामली में दिनांक 15-08-2020 के अन्तर्गत अवैध खनन की शिकायत के सम्बन्ध में जांच हेतु उपजिलाधिकारी ऊन, खनन निरीक्षक, शामली व प्रभारी निरीक्षक-झिंझाना को तहसील ऊन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बिडोली एवं शीतलगढी में अवैध खनन किये जाने का तथ्य संज्ञान में लेते हुये तत्काल दोनो ग्राम का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर प्राप्त तथ्यों के आलोक में नियमतः आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये अपनी स्वतः स्पष्ट संयुक्त जांच आख्या दिनांक 16-06-2020 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।उक्त निर्देश के क्रम में खान निरीक्षक, शामली, प्रभारी निरीक्षक-झिंझाना व उपजिलाधिकारी ऊन की संयुक्त जांच आख्या दिनांकित 16-06-2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम शीतलगढी में अवैध रूप से खनन किये जाने के प्रकरण की जांच मौके पर उपजिलाधिकारी ऊन खनन निरीक्षक शामली, प्रभारी निरीक्षक झिंझाना के प्रतिनिधि सब इंस्पेक्टर श्री गजेन्द्र सिंह भाटी एवं श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा (चीकी प्रभारी बिडौली) मय पुलिस बल, क्षेत्रीय लेखपाल व सर्वे लेखपाल की उपस्थिति में संयुक्त रूप से जांच की गई।जांच में पाया गया कि मौके पर परमिट धारक द्वारा अपनी सीमांकित एरिया से बाहर सटी-सीमा में उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर गाटा सं0 530 में खनन का कार्य किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है.-औसतन लम्बाई 38.5 मीटर एवं औसतन चौडाई 37.37 मीटर व औसत गहराई 1.7 मीटर कुल 2445.87 ध0मी0 साधारण बालू की मात्रा का खनन किया गया है।परमिट धारक द्वारा अपनी सीमित एरिया से बाहर खनन किया गया है तथा परमिट धारक द्वारा अपनी सीमांकित एरिया में खनन करने के बाद, चोरी करने/राजस्व क्षति पहुंचाने की दृष्टि से अपने परमिट क्षेत्र से बाहर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाकर 2445.87 घन मीटर साधारण बालू का अवैध खनन किया गया है।परमिट धारक द्वारा अपने सीमांकित क्षेत्र/परमिट क्षेत्र से बाहर 2445.87 घन मीटर साधारण बालू का खनन करने के कारण परमिट धारक का परमिट निरस्त करने तथा अपने सीमांकित क्षेत्र/परमिट क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध खनन करने के फलस्वरूप यथोचित अर्थदण्ड/जुर्माना अधिरोपित किये जाने आख्या प्रेषित की गयी है।उक्त संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 16-06-2020 के आधार पर आपको स्पष्टीकरण नोटिस प्रदत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि
आप स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, कि आपको निर्गत खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 03-06-2020 में वर्णित शर्ता के क्रम में सीमाकित एरिया से बाहर सटी सीमा में उत्तर पश्चिम की दशा की और खनन का कार्य किये जाने के कारण क्यों न आप पर अवैध रूप से 2445,87 घन मीटर साधारण बालू का अवैध खनन किये जाने के फलस्वरूप 65/- रूपये प्रति घनमीटर की दर से देय रायल्टी अंकन रूपये 1,58,982/-खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 के अनुसार खनिमुख मूल्य (रायल्टी का पाँच गुना) 7,94,910/-रुपये, कुल अंकन 9,53,892/-रू0 की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये।नियत अवधि के अन्दर आपका स्पष्टीकरण प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक न पाये जाने की दशा में उक्त प्रस्तावना को अंतिम रूप देते हुये उक्त प्रस्तावित रायल्टी, खनिमुख मूल्य को अधिरोपित करते हुये उसकी नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करते हुये आपको निर्गत खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 03-08-2020 को निरस्त कर दिया जायगा।
सलाम खाकी न्यूज शामली मिनी कार्यालय की रिपोर्ट
आप स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, कि आपको निर्गत खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 03-06-2020 में वर्णित शर्ता के क्रम में सीमाकित एरिया से बाहर सटी सीमा में उत्तर पश्चिम की दशा की और खनन का कार्य किये जाने के कारण क्यों न आप पर अवैध रूप से 2445,87 घन मीटर साधारण बालू का अवैध खनन किये जाने के फलस्वरूप 65/- रूपये प्रति घनमीटर की दर से देय रायल्टी अंकन रूपये 1,58,982/-खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 के अनुसार खनिमुख मूल्य (रायल्टी का पाँच गुना) 7,94,910/-रुपये, कुल अंकन 9,53,892/-रू0 की धनराशि अधिरोपित कर दी जाये।नियत अवधि के अन्दर आपका स्पष्टीकरण प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक न पाये जाने की दशा में उक्त प्रस्तावना को अंतिम रूप देते हुये उक्त प्रस्तावित रायल्टी, खनिमुख मूल्य को अधिरोपित करते हुये उसकी नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करते हुये आपको निर्गत खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 03-08-2020 को निरस्त कर दिया जायगा।
सलाम खाकी न्यूज शामली मिनी कार्यालय की रिपोर्ट

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