जमानत खारिज कर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन को भेजा जेल
दिल्ली
शामली जनपद के कैराना मे करीब 74 लाख रूपये की धोखाधड़ी के मामले में सपा विधायक नाहिद हसन को कैराना फास्ट ट्रैक कोर्ट ने स्थायी जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें आज जेल भेज दिया है।
आपको बता दें कि मामला उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कैराना का है जहां जनवरी 2018 में सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कैराना निवासी मोहम्मद अली ने जमीन की खरीद-फरोख्त के दौरान करीब 74 लाख रूपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मुकदमे में विधायक के अलावा उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत कुल आठ लोगों को नामजद किया गया था। इस मामले में विधायक को एक सप्ताह पूर्व फास्ट ट्रैक कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी । उनके वकील इन्तजार अली एडवोकेट ने बताया कि ....
शुक्रवार को आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी स्थायी जमानत के लिए तारीख थी , जिस पर विधायक कोर्ट में पेश हुए।
कोर्ट ने विधायक की अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है ।
इस मौके पर कोर्ट परिसर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा रही । कोर्ट को छावनी बना दिया गया । इस अवसर पर एसपी शामली भी मौजूद रहे । वही नाहिद हसन के वकील इंतजार अली ने कहा कि विधायक जी के खिलाफ रंजिशन कार्यवाही की गयी है ।
नाहिद हसन के वकील ने यह भी कहा कि धोखाधड़ी के मामले में नाहिद हसन का कोई मामला नहीं है ना ही उन्होंने जमीन बेची है और ना ही वह किसी लेनदेन में है हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है हम लोग हाईकोर्ट में अपील करेंगे
सलाम खाकी मुख्यालय से समाचार सम्पादक की रिपोर्ट
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