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मुलजिम की फरारी पर हरिद्वार पुलिस में सख़्त एक्शन

एसएसपी का बड़ा फैसला, कोर्ट मोहर्रिर निलंबित, हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने अनुशासन और जवाबदेही को लेकर एक बार फिर साफ़ संदेश दिया है। रुड़की न्यायालय से जुड़े एक गंभीर मामले में मुलजिम की फरारी को पुलिस महकमे ने अत्यंत गंभीरता से लिया है और लापरवाही सामने आने पर तत्काल कड़ी कार्यवाही की गई है।

क्या है पूरा मामला?

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुड़की द्वारा धारा 138 एनआई एक्ट के तहत प्रचलित एक परिवाद में आरोपी को 01 वर्ष का कारावास सुनाया गया था। सजा के बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया, लेकिन कोर्ट मोहर्रिर की हिरासत से आरोपी का फरार हो जाना पुलिस और न्याय व्यवस्था के लिए एक गंभीर चूक मानी गई।

इस घटना के बाद संबंधित कोर्ट मोहर्रिर द्वारा कोतवाली गंगनहर, रुड़की में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके पश्चात मामले की जांच उच्च स्तर पर पहुंची।

एसएसपी का कड़ा रुख

प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने पर द्वारा कोर्ट मोहर्रिर (महिला कांस्टेबल) को तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी किए गए।
साथ ही, पूरे प्रकरण की विस्तृत और तथ्यात्मक जांच के लिए एडिशनल एसपी / सीओ रुड़की को निर्देश दिए गए हैं कि वे 01 सप्ताह के भीतर प्रारंभिक जांच आख्या प्रस्तुत करें।

अनुशासन और जिम्मेदारी का संदेश

यह कार्यवाही स्पष्ट करती है कि पुलिस विभाग में कर्तव्य में लापरवाही को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे मामला कितना भी संवेदनशील या दबावपूर्ण क्यों न हो।

“सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं,
काम के लोग चंद मिलते हैं,
जब मुसीबत आती है,
तब पुलिस के अलावा,
सबके दरवाज़े बंद मिलते हैं..!!”

सलाम खाकी – पुलिस को समर्पित देश की एकमात्र पत्रिका

यह विशेष रिपोर्ट हरिद्वार, उत्तराखंड से
पत्रकार: तसलीम अहमद

संपर्क: 8010884848
वेबसाइट: www.salamkhaki.com
ईमेल: salamkhaki@gmail.com

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