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अभियुक्त को चोरी के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 अभियुक्त को चोरी के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-
वर्ष 1999 में अभियुक्त अनवर पुत्र अब्बास निवासी मौहल्ला करमूखेड़ी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 256,309,321,328/1991 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किये गये थे । इसी क्रम में आज दिनांक 15.07.2024 को माननीय न्यायालय ACJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा उपरोक्त सभी अभियोगों व धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 4000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा का प्रावधान किया गया है । नाम व पता अभियुक्तः-*
1. अनवर पुत्र अब्बास निवासी मौहल्ला करमूखेड़ी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली । सलाम खाकी न्यूज शामली उत्तर प्रदेश से पत्रकार शौकीन सिद्धिकी के साथ प्रैस फोटोग्राफर तल्हा मिर्ज़ा की रिपोर्ट 
#samjhobharat 
8010884848

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