वर्ष 1999 में अभियुक्त अनवर पुत्र अब्बास निवासी मौहल्ला करमूखेड़ी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 256,309,321,328/1991 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किये गये थे ।
इसी क्रम में आज दिनांक 15.07.2024 को माननीय न्यायालय ACJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा उपरोक्त सभी अभियोगों व धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 4000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा का प्रावधान किया गया है । नाम व पता अभियुक्तः-*
1. अनवर पुत्र अब्बास निवासी मौहल्ला करमूखेड़ी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली । सलाम खाकी न्यूज शामली उत्तर प्रदेश से पत्रकार शौकीन सिद्धिकी के साथ प्रैस फोटोग्राफर तल्हा मिर्ज़ा की रिपोर्ट
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