एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को सुनाई दस वर्ष की सजा
सलाम खाकी न्यूज़
फतेहाबाद, 4 अगस्त।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील जिंदल की अदालत में चल रहे एक मामले में दोषी गुलशन उर्फ गुलसी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दस वर्ष की कठोर सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना ना भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया गया है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त मुकदमा की न्यायालय में नियमानुसार सुनवाई हुई और एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने दोषी गुलशन उर्फ गुलसी को जैर धारा 22(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 वर्ष की कठोर सजा व एक लाख रूपये जुर्माना ना भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा वा जैर धारा 27(बी)(आइआइ)एंड ड्रग्स कोस्मेटिक एक्ट में एक साल की कठोर सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना ना भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा का सजायापता किया गया है। दोषी ने जुर्माना अदा नहीं किया हैं तथा दूसरे दोषी नंद किशोर को शक के आधार पर बरी किया गया है।
2 मार्च 2019 को दर्ज मुकद्मा नंबर 70 को धारा 22 सी 27 ए-61-85 एनडीपीएस एक्ट वा 18 सी ड्रग्स एंड कौसमेटिक एक्ट थाना सदर फतेहाबाद बनाम गांव दरियापुर निवासी गुलशन उर्फ गुलसी पुत्र जयचंद गांव दरियापुर व नंदकिशोर उर्फ नन्दू पुत्र बंताराम को एएसआई सुमेर सिंह मय एचसी भुपेन्द्र सिंह, अंग्रेज सिंह व भुपेन्द्र सिंह ने सरकारी गाडी नंबर एचआर 62-8769 चालक ईएएसआई राजेन्द्र सिंह ने गश्त करते हुए गांव दरियापुर में हरिपुरा रोड पर नजदीक रजवाहा के पास पहुंचें तो पुलिया पर एक नौजवान लडक़ा अपने दाहिने हाथ में एक कटा प्लास्टिक लिए हुए खड़ा था। शक के आधार पर नौजवान लडक़े को प्लास्टिक कटा सहित काबूू किया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम गुलशन उर्फ गुलसी गांव दरियापूर बताया और तलाशी के दौरान कटा प्लास्टिक में चार काले रंग के पॉलिथिन व एक हरे रंग का पॉलिथिन दिखाई दिया। पहले काले रंग के पॉलिथिन को चैक किया तो उसमे नशीली गोलियों के 46 पत्ते और दूसरे काले रंग के पॉलिथिन को चैक किया तो कुल 128 पत्ते बरामद हुए। इसके अलावा इसके पास बहुत सारी नशीली दवाइयां मिली। इस प्रकार जुर्म जैर धारा 22 सी 61-85 एनडीपीएस एक्ट और 18 सी ड्रग्स एक्ट का किया है। दोषी गुलशन उर्फ गुलसी को मुकदमें में गिरफ्तार किया गया और पूछताछ करने पर बताया कि यह नशीला पदार्थ नंद किशोर उर्फ नंदु पुत्र बंताराम जाति हरिजन गांव दरियापुर जो सिरसा बस अड्डे के पास किराये पर रहता है। उससे मंैने यह नशीली दवाइयां 15 हजार रुपये में 15 दिन पहले खरीदी थी और इसी के दौरान दोषी नंद किशोर को 3 मार्च, 2019 को गिरफ्तार किया गया। दोषी नंद किशोर ने बताया कि वह पहले अपनी बहन के पास सिरसा रहता था और अब वह अपने गांव में ही रहता है।
4 मार्च, 2019 को दोनों दोषियों को माननीय अदालत में पेश किया गया। मुकदमा की न्यायालय में नियमानुसार सुनवाई हुई और एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने दोषी गुलशन उर्फ गुलसी को जैर धारा 22(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 वर्ष की कठोर सजा व एक लाख रूपये जुर्माना ना भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा वा जैर धारा 27(बी)(आइआइ)एंड ड्रग्स कोस्मेटिक एक्ट में एक साल की कठोर सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना ना भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा का सजायापता किया गया है। दोषी ने जुर्माना अदा नहीं किया हैं तथा दूसरे दोषी नंद किशोर को शक के आधार पर बरी किया गया है।
सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से
ब्यूरो चीफ़
उजागर सिंह की रिपोर्ट
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