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शामली में 13 सितम्बर को लगेगी लोक अदालत, एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने की लोगों से अपील

शामली। जनपद शामली में शनिवार 13 सितम्बर 2025 को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों में विशेष व्यवस्था कर इस लोक अदालत में लंबित वादों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत का उद्देश्य आमजन को त्वरित, सरल और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है।

लोक अदालत में बिजली बिल, बैंक ऋण एवं किश्तों से संबंधित विवाद, राजस्व व भूमि विवाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक प्रकरण तथा आपसी समझौते योग्य आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस मौके पर बड़ी संख्या में वादों का निस्तारण होने की संभावना है, जिससे पक्षकारों को त्वरित राहत मिलेगी।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि लोक अदालत जनता को न्याय दिलाने का सशक्त माध्यम है। इसमें मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया जाता है, जिससे वर्षों तक कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलता है और समय व धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने लंबित मामलों का निस्तारण कराएं और न्याय की इस त्वरित प्रक्रिया का लाभ उठाएं।

अधिकारियों का मानना है कि लोक अदालत के आयोजन से न केवल जनता को शीघ्र न्याय मिलता है बल्कि न्यायपालिका पर भरोसा भी मजबूत होता है। अनुमान है कि इस बार आयोजित होने वाली लोक अदालत में सैकड़ों मामलों का निपटारा किया जाएगा और बड़ी संख्या में लोग राहत पाएंगे। सलाम खाकी राष्ट्रीय समाचार पत्रिका के लिए पत्रकार गुलवेज आलम की रिपोर्ट 
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