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"स्याना हिंसा कांड: इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला, 39 आरोपी दोषी करार"

📍 स्थान: बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश

🗓️ तारीख: 31 जुलाई 2025
🖊️ रिपोर्ट: ज़मीर आलम, प्रधान संपादक, सलाम खाकी न्यूज़
📞 संपर्क: 8010884848
🌐 वेबसाइट: www.salamkhaki.com
📧 ईमेल: salamkhaki@gmail.com


विवरणात्मक रिपोर्ट:

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में बहुचर्चित स्याना हिंसा कांड में न्याय का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। इस मामले में एडीजे-12 न्यायाधीश श्री गोपाल जी की अदालत ने 39 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

यह वही मामला है जिसमें 3 दिसंबर 2018 को गोवंश के अवशेष को लेकर भड़की हिंसा के दौरान स्याना थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई थी।


मुख्य बिंदु:

🔴 कुल 44 नामजद आरोपियों में से:

  • 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है।
  • 1 आरोपी बाल अपचारी था।
  • बचे 38 आरोपियों और 1 अन्य को मिलाकर कुल 39 को दोषी ठहराया गया।

हत्या के दोषी घोषित (धारा 302 IPC के तहत):

  1. प्रशांत नट
  2. डेविड
  3. जोनी
  4. राहुल
  5. लोकेंद्र उर्फ मामा

इन पांचों को इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या में सीधा दोषी माना गया है।


अन्य 33 आरोपी:

इन सभी को बलवा, फायरिंग, सरकारी कार्य में बाधा, धारा 307 (हत्या का प्रयास) समेत गंभीर आपराधिक धाराओं में दोषी ठहराया गया है।


कोर्ट की कार्यवाही:

  • कोर्ट ने सभी दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
  • सजा की अवधि पर फैसला 1 अगस्त 2025 को सुनाया जाएगा।
  • फैसला पूर्व में सुरक्षित रखा गया था, जिसे आज अदालत ने घोषित किया।

पृष्ठभूमि:

3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल के पास गोवंश के अवशेष पाए जाने की सूचना पर इलाके में तनाव फैल गया था। इसी दौरान उग्र भीड़ ने हिंसक रूप धारण कर लिया और पत्थरबाज़ी व फायरिंग के बीच इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई थी।


क्या है आगे:

1 अगस्त 2025 को अदालत सभी दोषियों की सजा की अवधि की घोषणा करेगी।
यह फैसला केवल एक हत्या नहीं, बल्कि कानून और व्यवस्था की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले एक अधिकारी को न्याय दिलाने का प्रयास है।


निष्कर्ष:

स्याना कांड का यह फैसला उत्तर प्रदेश के न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह घटना यह भी दर्शाती है कि भीड़ की हिंसा, नफरत और अफवाह के खिलाफ कानून अब सख्ती से खड़ा है।


📢 यह रिपोर्ट आप तक ला रहा है — सलाम खाकी न्यूज
🖊️ प्रधान संपादक: ज़मीर आलम
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