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*पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर पति को उम्र कैद की सजा।*


सलाम खाकी न्यूज़


20 दिसंबर, थाना उचाना के एक मामले में शीला वासी अशोक नगर लुधियाना ने बयान दर्ज करवाया था कि उसकी लड़की रितु की शादी 6 साल पहले राममेहर वासी गैंडा खेड़ा के साथ हुई थी। आरोपी राममेहर द्वारा उसकी लड़की रितु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस पर थाना उचाना में हत्या करने का मामला दर्ज करके एएसआई आत्माराम द्वारा दिनांक 14.09.2017 को आरोपी राममेहर को गिरफ्तार किया करके अदालत मे पेश किया गया व आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य एकत्रित किए गए।





परिणाम स्वरूप आरोपी राममेहर वासी गैंडा खेड़ा को अदालत अमरजीत सिंह एएसजे जींद द्वारा दोषी करार देते हुए धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, शस्त्र अधिनियम के तहत 5 साल कैद, 2 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।


सलाम खाकी न्यूज़ से

 ब्यूरो चीफ़

 उजागर सिंह की रिपोर्ट 







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