Advertisement


 

*हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 70 हजार रुपए जुर्माना की सजा।*


सलाम खाकी न्यूज़


थाना सदर सफीदों जींद के अंतर्गत आरोपी कुलदीप उर्फ नन्हा वासी रामनगर को हत्या करने व अपने कब्जे में नाजायज असला रखने के आरोप में आजीवन कारावास व 70 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। बता दे कि दिनांक 27.02. 2018 को सुनील कुमार वासी रामनगर ने थाना सदर सफीदों में बयान दर्ज करवाया कि वह 26.02 2018 की शाम को खेत से आया था और बस अड्डा रामनगर पर उसके ताऊ का लड़का सुखपाल व कुलदीप वासी रामनगर बैठे हुए थे। तभी मौके पर आरोपी कुलदीप उर्फ नन्ना आया और आते ही



 सुखपाल को पानी लाने के लिए कहा सुखवाल ने पानी लाने से मना कर दिया तो उनकी आपस में कहासुनी हो गई और कुलदीप ने उसी समय पिस्तौल निकालकर सुखवाल को गोली मार दी व सुखपाल की मौके पर ही मौत हो गई। जिस पर थाना सदर सफीदों में हत्या का मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई। परिणाम स्वरूप 07.03.2018 को उप निरीक्षक जगदीश सिंह द्वारा आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार किया गया व अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया गया और इसी दौरान आरोपी के कब्जे से पिस्तौल बरामद की गई। इसके बाद अनुसंधान अधिकारी रामनिवास द्वारा 28.04.2018 को न्यायालय के सम्मुख चालान पेश किया गया जिसके आरोपी कुलदीप उर्फ नन्हा व को अदालत आराधना साहनी ए एस जे जींद द्वारा दोषी करार देते हुए हत्या के आरोप में आजीवन कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा, शस्त्र अधिनियम के तहत 3 साल कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।


सलाम खाकी न्यूज़ से

 ब्यूरो चीफ़

 उजागर सिंह की रिपोर्ट






......

No comments:

Post a Comment