नारनौल / बिजली निगम में राइट टू सर्विस एक्ट लागू, तय समय में काम नहीं किया तो होगी कार्रवाई
बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। बिजली की सामान्य समस्या से लेकर कोई भी समस्या के लिए लोगों को निगम कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने अब लोगों की बिजली संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए बिजली निगम में राइट टू सर्विस एक्ट 2014 लागू किया है। इसके तहत अब बिजली संबंधित समस्याओं के लिए तय समय में समाधान करना होगा। समाधान नहीं होने पर अधिकारियों को जवाब देना होगा और इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है।
इसका लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को केवल एक बार स्थानीय कार्यालय में जाकर फिजिकली शिकायत दर्ज करवानी होगी। राइट टू सर्विस एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने को कमेटियों का गठन कर सर्कल स्तर पर कार्यालय पर बैठाया गया हे। यह कमेटी कार्यालय में रोजाना आने वाली सामान्य से लेकर मेजर तक समस्याओं को ओटो मोड पर डालेंगे। इसके चलते उपभोक्ताओं की समस्या उसी दिन उच्चाधिकारियों तक पहुंच जाएगी। इससे निगम अधिकारियों को समस्याओं का समय पर निपटारा करना होगा। इससे उपभोक्ताओं को भरपूर लाभ मिलेगा।
सलाम खाकी न्यूज से क्राइम रिपोर्टर सुमित कुमार
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