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पोक्सो एक्ट मामले में पुलिस द्वारा पेश किए अहम तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर


अदालत ने दोषी को सुनाई 10 साल कैद व 20 हजार जुर्माना


-वर्ष 2018 में नाबालिगा को बहला-फुसलाकर ले गया था आरोपी

सलाम खाकी न्यूज़


फतेहाबाद, 19 मई। शहर फतेहाबाद थाने में दर्ज पोक्सो एक्ट मामले में पुलिस द्वारा पेश किए गए अहम तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर माननीय अदालत ने रोहतक के एक युवक को




 दोषी करार दिया है। अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 10 साल सजा काटने व जुर्माना भरने के आदेश दिए। गौरतलब है कि एक व्यक्ति ने सिटी थाना फतेहाबाद में 11




 दिसम्बर 2018 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी बुआ की बेटी फतेहाबाद में उनके घर पर रहने के लिए आई हुई थी और 10 दिसम्बर 2018 की रात घर पर सोई हुई थी। अगली सुबह जब परिवार वाले उठे तो उक्त लडकी गायब मिली। शिकायत कर्ता परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस को की। मामले में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार निरीक्षक मंजु सिहं के नेतृत्व में सिटी थाना फतेहाबाद की पुलिस टीम ने अहम तथ्यों को जुटाते हुए उक्त नाबालिग लडकी को भगाने के आरोप में जिला रोहतक के गांव बसाना निवासी सुनील कुमार को 25 दिसम्बर 2018 को गिरफ्तार किया था और पुलिस द्वारा 28 जनवरी 2019 को अदालत में चालान पेश कर साक्ष्य जुटाए गए और माननीय अदालत के समक्ष पेश किए गए। माननीय न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर उक्त दोषी युवक को 10 वर्ष का कारावास काटने के अलावा 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से

 ब्यूरो चीफ़

 उजागर सिंह की रिपोर्ट



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