*हरियाणा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद प्रदेश के लिए नए निर्देश जारी*
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*हरियाणा प्रदेश की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जारी किए आदेश*
*हरियाणा में सामाजिक समारोह व शादियों में बंद जगह पर अधिकतम 200 लोग व खुली जगह पर 500 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नही हो सकेंगे । स्कूलों को बंद करने के लिए मंगलवार को मीटिंग के बाद निर्णय।*
*सार्वजनिक जगहों पर भीड़ की संख्या को लेकर नई गाइडलाइंस जारी*
*इंडोर हॉल में 50 फ़ीसदी हॉल की कैपेसिटी और 200 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते *
*खुले स्थानों पर 500 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग एक साथ नहीं हो सकती *
*दाह संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते *
*धार्मिक खेल पढ़ाई इंटरटेनमेंट कल्चरल और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए डीसी से एनओसी लेनी अनिवार्य *
*करोना के चलते हरियाणा के लिए कोराना की नई गाइडलाइंस 5 अप्रैल से प्रदेश में लागू हो ग ई है |
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