Advertisement

एनडीपीएस एक्ट में*अदालत ने 4 किलो 490 ग्राम चरस के मामले मे दोषीयों को 20 साल सजा व 2 लाख रूपये जुर्माना।* सलाम खाकी न्यूज़


 


एनडीपीएस एक्ट में*अदालत ने 4 किलो 490 ग्राम चरस के मामले मे दोषीयों को 20 साल सजा व 2 लाख रूपये जुर्माना।*

सलाम खाकी न्यूज़


जींद पुलिस 6 अप्रैल (2021)

दिनांक 16.12.2017 को थाना सफीदों एरिया में 4 किलो 490 ग्राम चरस बरामद होने पर *आरोपी सुरेंद्र उर्फ मंगल वासी जयजयवंती, राजेन्द्र उर्फ जिंदर वासी झांझ खुर्द  रितु पत्नी जयभगवान वासी मकान नंबर 2831 अर्बन एस्टेट जींद* को मुकदमा नम्बर 560 दिनांक 16.12.2017 धारा 20-61-85 एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत







 थाना सफीदों में मामला दर्ज करके गिरफतार किया था। जीन्द पुलिस ने मामले की अदालत में लगातार पैरवी की जिससे दिनांक 06.04.2021 को आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर माननीय अदातल श्री सुभाष सिरोही ए.एस.जे. ने सुरेंद्र उर्फ मंगल वासी जयजयवंती, राजेन्द्र उर्फ जिंदर वासी झांझ खुर्द को 20-20 साल सजा व 2-2 लाख रुपए जुर्माना और रितु पत्नी जयभगवान वासी मकान नंबर 2831 अर्बन एस्टेट जींद को 15 साल सजा और 1.5 लाख रुपए जुर्माना की सजा  सुनाई है।


सलाम खाकी न्यूज़ से

 ब्यूरो चीफ़

 उजागर सिंह की रिपोर्ट


जींद पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार।


No comments:

Post a Comment