पुलिस कर्मचारी बिना टिकट कर सकेंगे रोडवेज बसों में यात्रा ! शहर में तैनात हैं 1400 कर्मी !
पुलिस और जेल विभाग के लगभग 70 हजार कर्मचारी दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ के बाहर बिना टिकट यात्रा कर सकेंगे |बशर्ते वे ड्यूटी पर हो | निजी कार्य के लिए जाने पर टिकट लगेगी | परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर 2019 के आदेशों को वापिस लेते हुए नए सिरे से इसके आदेश जारी कर दिए हैं | परिवहन विभाग ने बीते बर्ष पुलिस व जेल कर्मचारियों से प्रदेश के बाहर जाने पर रोडवेज बसों मेंरिहायती दरों पर यात्रा की सुविधा वापिस ले ली थी | हरियाणा चंडीगढ़ व दिल्ली जाने पर ही पहचान पत्र दिखाकर यह कर्मचारी बिना टिकट यात्रा कर सकते थे |
सरकार ने अब निर्णय लिया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ से बाहर अन्य राज्यों में बेल जंपर ,भगोड़े को कोर्ट के समन, वारंट जारी करने व जांच के लिए पुलिस व अधिकारियों , कर्मचारियों की टिकट नहीं लगेगी | रोडवेज बस में टिकट काटने के लिए कहने पर उन्हें कंडक्टर को ड्यूटी स्लिप, कोर्ट आदेश दिखाने होंगे | हरियाणा दिल्ली व चंडीगढ़ में यात्रा करने पर पहचान पत्र ही काफी होगा | अगर वे राज्य से बाहर निजी यात्रा पर जाते तो टिकट लेनी होगी | उसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी | प्रधान सचिव परिवहन ने निदेशक को इन आदेशों को सभी डिपो को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं |डीजीपी , हरियाणा पुलिस व डीजी जेल को भी इसकी कॉपी भेजी गई है |
*डीजीपी ने उठाया था मुद्दा*
डीजीपी व डीजी जेल ने विभिन्न बैठकों में पुलिस व जेल कर्मचारियों को बिना टिकट दूसरे राज्यों में यात्रा करने की क्षमता प्रदान करने का मुद्दा उठाया था | इसे लेकर सीएम मनोहर लाल एवं गृहमंत्री अनील विज से भी बातचीत की गई | तब जाकर परिवहन विभाग ने दिसंबर 2019 के आदेशों में संशोधन किया है |
*वेतन से हर महीने काटे जाते थे 170 - 180 रूपये*
पुलिस व जेल कर्मचारियों के वेतन से हर महीने हरियाणा परिवहन में यात्रा करने के 170-180 रुपये काटे जाते हैं | जिससे उन्हें रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा की सुविधा मिलती थी | बीते दिसंबर में परिवहन विभाग में रिहायती यात्रा को दिल्ली ,चंडीगढ़ व हरियाणा में ही यात्रा तक सीमित कर दिया था | यह निर्णय एक पुलिस कर्मचारी के हिमाचल प्रदेश में रोडवेज बस में यात्रा करने पर टिकट को लेकर हुए विवाद के बाद अमल में लाया गया था
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