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शादी समारोह में 50 से अधिक मेहमान शरीक हुए तो होगी सख्त कार्यवाही- उपायुक्त



*शादी समारोह में 50 से अधिक मेहमान शरीक हुए तो होगी सख्त कार्रवाई : उपायुक्त* 
  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर रोक के लिए विवाह समारोह में 50 से कम मेहमानों की भागीदारी के नियम की सख्त अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी बैक्वेंट हॉल, मैरिज प्लेस व विवाह स्थल पर पहुंचकर मेहमानों की संख्या की जांच करें। इसके अलावा विवाह समारोह स्थल पर मॉस्क पहनना अनिवार्य है तथा सोशल डिस्टेसिंग की भी अनुपालना की जाए।

👉विवाह समारोह के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना व नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या के नियम की अनुपालना के लिए उपायुक्त ने संबंधित एसडीएम, पुलिस उप अधीक्षक, एसएचओ को आवश्यक हिदायतें जारी की हैं। उन्होंने सभी मैरिज पैलेस व बैंक्वेट हॉल के मालिकों तथा मैनेजरों को भी कड़े निर्देश जारी किए हैं।

👉उपायुक्त बिढान ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया हुआ है। इस रोग के संक्रमण पर रोक के लिए हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल या अन्य किसी भी स्थान पर आयोजित होने वाले विवाह समारोहों में 50 से अधिक मेहमानों के शामिल होने पर प्रतिबंध लागू किया है। नियमों के तहत विवाह समारोह स्थल पर मॉस्क पहनना व सोशल डिस्टेसिंग की अनुपालना करना भी जरूरी है।

 👉उन्होंने बताया कि मैरिज पैलेस व बैंक्वेट हॉल में विवाह समारोह के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा जिला प्रशासन से अनुमति लेनी भी अनिवार्य है। इसके लिए उपायुक्त ने संबंधित उपमंडल के एसडीएम को मैरिज पैलेस व बैंक्वेट हॉल में विवाह समारोह की अनुमति देने के लिए अधीकृत किया गया है। विवाह समारोह में शामिल मेहमानों व मेजबानों द्वारा अन्य आवश्यक नियमों व सावधानियों की अनुपालन करना भी आवश्यक है। 

👉 उन्होंने बताया कि प्रशासन ने इस नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कड़ाई बरतने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी मैरिज पैलेस व बैंक्वेट हॉल के मालिकों व प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके परिसर में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में 50 से अधिक मेहमान भागीदारी न करें। इसके साथ ही वे स्वयं व आयोजक सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क लगाने, हाथ धोने जैसे सभी नियमों की समुचित अनुपालना भी सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने सभी एसडीएम व उप पुलिस अधीक्षक को भी इस नियम की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए हैं। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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