उपायुक्त नर्सिंग बागड़
हरियाणा सरकार ने निजी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के इलाज की दरें निर्धारित की
फतेहाबाद, 29 जून।
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दरें निर्धारित की हैं ताकि कोई अस्पताल कोरोना इलाज के नाम पर मरीजों से मनमानी वसूली न कर सके।
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना को महामारी घोषित करने के बाद प्रदेश सरकार ने आमजन के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने तथा इलाज के नाम पर उनसे भारी-भरकम फीस वसूलने वाले प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए इलाज की दरें निर्धारित की हैं। उपायुक्त ने जिला में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिला में निजी अस्पताल प्रदेश सरकार द्वारा तय की गई दरों
उपायुक्त ने बताया कि नॉन एनएबीएच श्रेणी के अस्पताल आइसोलेशन बेड के लिए प्रतिदिन अधिकतम 8 हजार रुपये, आईसीयू विदाउट वेंटीलेटर के लिए 13 हजार तथा वेंटीलेटर सहित आईसीयू के लिए 15 हजार रुपये ले सकते हैं। इसी प्रकार एनएबीएच श्रेणी के अस्पताल आइसोलेशन बेड के लिए प्रतिदिन अधिकतम 10 हजार रुपये, आईसीयू विदाउट वेंटीलेटर के लिए 15 हजार तथा वेंटीलेटर सहित आईसीयू के लिए 18 हजार रुपये ले सकते हैं। इन दरों में कोरोना की जांच को छोडक़र सभी सुविधाएं भी शामिल हैं यानी अस्पताल
ब्युरो चीफ़
उजागर सिंह की रिपोर्ट
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