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*जान से मारने की नियत से चाकू द्वारा हमला करने के आरोप में दोषी पाए जाने पर 1 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा।*



 सलाम खाकी न्यूज़ 



जींद पुलिस 24 फरबरी 

थाना पिल्लुखेडा के एक मामले में एक आरोपी अमित वासी कालवा को अदालत एडिशनल सेशन जज श्रीमति अराधना साहनी की अदालत ने 1साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।


थाना पिल्लू खेड़ा में गांव कालवा के रहने वाले बिजेंद्र ने दिनांक 15.05.19 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके भाई का लड़का राकेश करीब 6:00 बजे स्कूल में खेल कर घर जा रहा था और वह भी उसके साथ था तभी बस अड्डा कालवा की तरफ से अमित उर्फ मिता व विशाल मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और मोटरसाइकिल आगे लगाकर उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। विशाल ने राकेश के दोनों हाथ पकड़ लिए और अचानक अमित ने राकेश पर चाकू से छाती पर वार कर दिया जो घायल होते ही राकेश नीचे गिर गया। उन दोनों ने उसे भी थप्पड़ मुक्के मारे। शोर मचाने पर लोगों को आता देखकर वे दोनो वहां से फरार हो गए। जिस शिकायत पर राकेश को बिना वजह चोट मारने पर थाना पिल्लूखेड़ा में मामला दर्ज कर उपनिरीक्षक सत्यवान जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ कर उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य इक्कठे किए गए और दिनांक 29.07.19 अदालत के समक्ष पेश किया गया।





परिणाम स्वरूप आरोपी अमित वासी कालवा को अदालत श्रीमती अराधना साहनी ए एस जे जींद द्वारा दोषी करार देते हुए शस्त्र अधिनियम के तहत 1 साल कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से

 ब्यूरो चीफ़

 उजागर सिंह की रिपोर्ट






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