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सलाम खाकी न्यूज


 *छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को 3 साल की सजा व ₹10000 जुर्माना।*


*उप.नि.राजेश देवी ने साक्ष्यों के आधार पर दिलाया छात्रा को न्याय।*




थाना जुलाना के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक स्कूल जुलाना के अध्यापक द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी विनोद कुमार वासी नंदगढ़ जुलाना को अदालत द्वारा अलग-अलग धाराओं के तहत 3 व 2 साल की सजा सुनाई गई।



गौरतलब है कि दिनांक 16.10. 2018 को थाना जुलाना में सूचना प्राप्त हुई कि जुलाना की रहने वाली एक छात्रा जो कि राजकीय माध्यमिक स्कूल के एक अध्यापक विनोद वासी नंदगढ़ जो उड़ान वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ट्यूशन सेंटर चलाता है के पास ट्यूशन पर जाती थी। दिनांक 15.10. 2018 को वह ट्यूशन पर गई थी तो आरोपी अध्यापक ने उसके साथ छेड़छाड़ की वह किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। जिस पर थाना जुलाना में जान से मारने व 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई।



मामले का अनुसंधान कार्य *उप. निरीक्षक राजेश देवी* द्वारा अमल में लाया गया दौराने अनुसंधान दिनांक 16.10.2018 को आरोपी विनोद कुमार वासी नंदगढ़ को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य हासिल किए गए जिनके आधार पर आज दिनांक 06.07.2021 को अदालत गुरविंदर कौर ए.एस.जे.जींद द्वारा आरोपी उक्त को जान से मारने की धमकी देने पर धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत 2 साल सजा व ₹5000 जुर्माना इसी प्रकार छेड़छाड़ के मामले में ₹10000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है

सलाम खाकी न्यूज से क्राइम रिपोर्टर सुमित कुमार

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