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गैंगस्टर प्रदीप कुमार की 6.30 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त

मुजफ्फरनगर। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में थाना शाहपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कुख्यात गैंगस्टर प्रदीप कुमार पुत्र रतनलाल की लगभग 6.30 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त कर ली।

यह कार्यवाही अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन और पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में की गई। शनिवार को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल, क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना गजेन्द्र पाल सिंह, तहसीलदार बुढ़ाना महेन्द्र यादव और थानाध्यक्ष शाहपुर मोहित चौधरी के नेतृत्व में पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की।


जब्त की गई संपत्ति का विवरण

गैंगस्टर प्रदीप कुमार ने जुआ-सट्टा जैसे अपराधों से अवैध कमाई करके अलग-अलग जगहों पर संपत्ति खड़ी कर रखी थी। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए निम्नलिखित संपत्तियां जब्त कीं—

  • ग्राम सठेड़ी में 252.70 वर्गमीटर का प्लॉट, जिस पर एक मंजिला ओयो होटल बना हुआ है।
  • मौ0 पछाला कस्बा बुढ़ाना में 77.39 वर्गमीटर का प्लॉट, जिस पर दो मंजिला मकान निर्मित है।
  • मौ0 पछाला पश्चिमी कस्बा बुढ़ाना में 62.60 वर्गमीटर का प्लॉट, जिस पर तीन मंजिला मकान है।
  • मौ0 पछाला पूर्वी कस्बा बुढ़ाना में 63.72 वर्गमीटर का प्लॉट, जिसमें एक मंजिला मकान और आटा चक्की है।
  • ग्राम विज्ञाना में 221.33 वर्गमीटर का घेर, जिस पर दो मंजिला मकान बना है।
  • बड़ौत तिराहा, कस्बा बुढ़ाना में 9.15 वर्गमीटर का प्लॉट, जिस पर दो मंजिला दुकान निर्मित है।
  • ग्राम विज्ञाना में 0.4098 हेक्टेयर कृषि भूमि

इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत करीब 6.30 करोड़ रुपये आंकी गई है।


अपराध का इतिहास

प्रदीप कुमार के खिलाफ 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें जुआ अधिनियम, आयुध अधिनियम, गुण्डा अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं।

उसके खिलाफ दर्ज कुछ प्रमुख मुकदमे इस प्रकार हैं—

  • जुआ अधिनियम के अंतर्गत कई बार गिरफ्तारी।
  • 2013 में आयुध अधिनियम और चोरी के माल की बरामदगी का मुकदमा।
  • 2016 में गुण्डा अधिनियम।
  • 2022 से 2025 तक लगातार जुआ और गैंगस्टर एक्ट के मामले।

पुलिस का संदेश

मुजफ्फरनगर पुलिस का कहना है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी अवैध संपत्तियां जब्त की जाएंगी और समाज में अपराध के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।


✍️ रिपोर्ट: ज़मीर आलम
"सलाम खाकी" राष्ट्रीय समाचार पत्रिका, दिल्ली
📍 मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश

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