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भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत शामली में दर्ज हुआ पहला मुकदमा

शामली: एक जुलाई को भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित तीन नये आपराधिक कानूनों के देशभर में लागू होने के बाद शामली जिले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमें में चार नामजद समेत अन्य अज्ञात को बीएनएस—2023 की नई धाराओं में निरूद्ध किया गया है।
  दरअसल, सोमवार को शामली के अंजता चौक पर हलवाई अंकुश मलिक के साथ एक युवक की कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद युवक ने एक दर्जन से अधिक अपने साथियों के मौके पर बुलाकर हलवाई और उसके नौकर से मारपीट की थी। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत शामली कोतवाली पहुंचकर की थी, जिसपर पुलिस ने घायलों का मेडिकल परीक्षण भी कराया था। इस मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत पर शामली कोतवाली पुलिस ने मोहल्ला नानूपुरा निवासी असलम, महबूब, महताब, बादशाह और 10—12 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता 2023 की धारा 191(2), 191(3), 115(2), 333, 352, 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सलाम खाकी न्यूज शामली उत्तर प्रदेश से पत्रकार शौकीन सिद्धिकी के साथ प्रैस फोटोग्राफर तल्हा मिर्ज़ा की रिपोर्ट 
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