रोहतक / छात्र की हत्या के केस में पांच आरोपी बरी, साक्ष्यों की कमी के चलते साबित नहीं हो सके आरोप
तीन मार्च 2016 को एक आईटीआई के छात्र की गोलियां मार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पिता ने अपनी शिकायत में अपने बेटे के साथ हुए झगडे में शामिल 5 युवकों के नाम दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पड़ोसी युवक प्रियंकल और उसके चार दोस्तों ने बेटे कृष्ण की गोलियां मार कर हत्या की है। लेकिन अब जिला अदालत ने छह साल पुराने हत्या के मामले में पांच आरोपियों को बरी कर दिया है। क्योंकि गवाह व पुलिस यह साबित नहीं कर सकी कि आरोपियों ने ही वारदात को अंजाम दिया है। यह साबित भी नहीं हो सका कि पुलिस ने जो पिस्तौल बरामद की थी, उसी से गोली चली है।
बचाव पक्ष के वकील सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि अमृत कॉलोनी निवासी महेंद्र ने मार्च 2016 में शिकायत दी थी कि वह खेतीबाड़ी करता है। उसका बेटा किलोई स्थित आईटीआई में पढ़ता था। तीन मार्च को वह आईटीआई से घर आ रहा था। जब लाढ़ौत रोड पर फाटक के पास पहुंचा तो कई युवकों के बीच आपस में झगड़ा हो गया। झगड़े की सूचना पाकर वह मौके पर पहुंचा तो वहां पर उसके बेटे का शव मिला। नजदीक उसका बैग पड़ा था। पूछताछ में पता चला कि उसके बेटे का झगड़ा उनके पड़ोसी युवक प्रिंयकल और उसके दोस्तों के साथ हुआ था। आरोपियों ने उसके बेटे की गोली मारकर हत्या की है।
मृतक के पिता ने शिवाजी कालोनी थाने में हत्या से पहले भी कुछ दिन पहले हुए झगडे की शिकायत दर्ज करवाई थी। उसमे दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया गया था। परन्तु प्रियंकल व उसके दोस्तो ने मेरे बेटे कृष्ण को धमकी दी थी कि हम तुझे छोङेगे नही जो मैने पूरी तसल्ली कर ली जो इन्होने उस झगङे की रंजिश रखते हुए मेरे लङके कृष्ण की गोलियां मारकर हत्या की है। अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रियंकल व उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी।
सलाम खाकी न्यूज़ से क्राईम रिपोर्टर सुमित कुमार
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