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*पुलिस हिरासत में मौत पर हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने दीया 7.50 लाख का मुआवजा तथा F.I.R . में कार्यवाही करने को कहा*

 *पुलिस हिरासत में मौत पर हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने दीया 7.50 लाख का मुआवजा तथा F.I.R . में कार्यवाही करने को कहा* 


शिकायतकर्ता नरेश ने हरियाणा मानव अधिकार आयोग को एक लिखित शिकायत में बताया था कि उसका भाई (मिंटू) को16 अक्टूबर 2021 को सीआई ए करनाल द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा हिरासत के दौरान उसके भाई को बुरी तरह मारा-पीटा गया और थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया जिसकी वजह से उसके भाई को बहुत गंभीर चोटें लगी और नतीजन से मिंटू की हिरासत के दौरान ही मृत्यु हो गई। मेडिकल जांच में मिंटू के शरीर पर 22 चोटें मिली थी मानव अधिकार आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस तथा संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा। आयोग ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की जांच और तथ्यों के आधार पर इसे मृत्यु हिरासत के दौरान हुई मृत्यु माना ।

मानव अधिकार आयोग की पीठ अध्यक्ष जस्टिस एस. के. मित्तल व सदस्य श्री दीप भाटिया ने इस मामले में सरकार को पुलिस के खिलाफ न सिर्फ कार्यवाही करने को कहा है बल्कि मृतक के परिवार को ₹750000 मुआवजा भी देने को आदेश किया हे।.

सलाम खाकी न्यूज़ से क्राईम रिपोर्टर सुमित कुमार

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