पुलिस टीम ने गिरफ्तार आरोपियों से जनता से पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि आरोपियों ने थाना सिवानी ,थाना तोशाम जिला भिवानी व जिला हिसार के गांव से समर्सिबल मोटर की केबल की चोरी कि करीब 13 वारदातें करना कबूल किया है।
पिछले कुछ समय से जिले में खेतों में समर्सिबल मोटर की केबल चोरी की वारदातें सामने आ रही थी जिस पर संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री अजीत सिंह ने जिला पुलिस भिवानी को ऐसी वारदात करने वाले आरोपियों की पहचान कर उनके विरूद्व कानूनी कार्रवाई अमल में लाए जाने के निर्देश दिए थे।
दिनांक 31/03/2022 को थाना सिवानी के प्रबंधक निरिक्षक श्री कुलदीप कुमार ने नेतृत्व वाली टीम के इंचार्ज मुख्य सिपाही प्रदीप कुमार ने खेतों से समर्सिबल मोटर की केबल चोरी करने के मामले में दो आरोपियों को लोहारू मोड़ सिवानी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है आरोपियों की पहचान संजय पुत्र कर्ण सिंह वासी सिवानी तथा मोहन पुत्र अमीर वासी सिवानी के रूप में हुई है।मुख्य सिपाही प्रदीप कुमार ने अपनी टीम के साथ उपरोक्त दोनो आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है।
आज दिनांक 01अप्रैल 2022 को अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना सिवानी के मुख्य सिपाही सुमित कुमार ने खेतों में से समर्सिबल मोटर चोरी करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है आरोपियों की पहचान जगदीश उर्फ जग्गा पुत्र प्रताप सिंह वासी
सिवानी ,सहदेव पुत्र सुल्तान सिंह वासी सिवानी अर्जुन पुत्र सहदेव वासी सिवानी के रूप में हुई है।
जांच टीम द्वारा आरोपियों को अभियोग संख्या 282 दिनांक 21.09.2021धारा 380 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज थाना सिवानी में गिरफ्तार किया है।
पूछताछ :-प्रबंधक निरिक्षक थाना सिवानी श्री कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रिमांड पर लिये गये दो आरोपीयों तथा 01/04/2022 को गिरफ्तार किये गये 03 आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने पर आरोपियों ने थाना सिवानी क्षेत्र में 08 समर्सिबल मोटर की केबल तार की चोरी करने की वारदात कबूल की है आरोपियों ने गांव गोरछी
जिला हिसार, तलवंडी रुक्का जिला हिसार मे भी समर्सिबल केबल तार चोरी करना स्वीकार किया है आरोपीयों ने तमाम थाना क्षेत्र में भी समर्सिबल केबल तार चोरी करना स्वीकार किया है।
पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ निम्नलिखित मामले जिला भिवानी में दर्ज है
01 अभियोग संख्या 314 दिनांक 25.10.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत थाना सिवानी में दर्ज है।
02. अभियोग संख्या 398 दिनांक 30 /11/ 2021 थाना सिवानी में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत दर्ज है।
03.अभियोग संख्या 369 दिनांक 08/12/2021 को थाना सिवानी में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत मामला दर्ज है।
04. अभियोग संख्या 62 दिनांक 21/02/2022को थाना सिवानी में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत मामला दर्ज है
05.अभियोग संख्या 80 दिनांक 18 /2/ 2022 को थाना सिवानी में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत मामला दर्ज है।
06. अभियोग संख्या 81 दिनांक 20 फरवरी 2022 को थाना सिवानी में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत मामला दर्ज है
07. अभियोग संख्या 87 दिनांक 24 फरवरी 2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत थाना सिवानी में मामला दर्ज हैं
जांच इकाई द्वारा आरोपी जगदीश,सहदेव, अर्जुन को कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा आरोपी मोहन तथा संजय को न्यायालय में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है और अपने से गहनता से पूछताछ जारी है जिसे चोरी की अन्य वारदातों का खुलासा हो सके।
भिवानी से रिपोर्टर फतेहसिहं की रिपोर्ट |
No comments:
Post a Comment