फतेहाबाद पुलिस द्वारा जुटाऐ अहम तथ्यों के आधार पर 240 किलो कचरा डोडा पोस्त मामले में तीन लोगों को 10-10 साल के कारावास की हुई सजा
सलाम खाकी न्यूज़
फतेहाबाद, 08 सितम्बर। कचरा डोडा पोस्त तस्करी के मामले में भूना पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर माननीय अदालत ने तीन तस्करों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र
न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र कुमार की अदालत ने तीनों आरोपी सुंदर, रमेश कुमार व धर्मपाल को दस-दस साल का कारावास और 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में तीनों को अतिरिक्त कारावास काटना होगा। गौरतलब है कि भूना पुलिस ने 7 जुलाई 2018 को तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत
मामला दर्ज किया था। सीआईए फतेहाबाद पुलिस टीम एसआई महेन्द्र सिंह के नेत्तृव में जब गांव सनियाना में उकलाना रोड पर नाकाबंदी कर वाहनों की चैकिंग कर रही थी तो शक के आधार पर एक कैंटर को काबू कर उसमें सवार तीनों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए युवकों की पहचान धर्मपाल उर्फ भोजिया निवासी प्रभुवाला जिला हिसार, सुंदर निवासी ढाणी बुढ़ाखेड़ा
जिला हिसार व रमेश कुमार निवासी बुढाखेड़ा के रूप में हुई थी। पुलिस ने कैंटर की तलाशी के दौरान उसमें से 240 किलो कचरा डोडा पोस्त बरामद किया था। माननीय अतिरिक्त सत्र
न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र कुमार की अदालत ने भूना पुलिस द्वारा जुटाए अहम तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर उक्त तीनों युवकों को दोषी माना और दस-दस साल कैद की सजा काटने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है।
सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से
ब्यूरो चीफ़
उजागर सिंह की रिपोर्ट
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