*नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर 20 साल कैद वह ₹100000 जुर्माना की सजा।*
सलाम खाकी न्यूज़
02 सितंबर, थाना सदर नरवाना के अंतर्गत गांव सूदकैन कलां से उसी गांव के एक युवक द्वारा नाबालिक को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वह उसके साथ
बलात्कार करने के आरोप में थाना सदर नरवाना पुलिस द्वारा आरोपी राकेश वासी शुदकैन कला को दिनांक 01-06 2017 को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया।
मुकदमे की जांच उप पुलिस अधीक्षक कुलवंत सिंह द्वारा अमल में लाई गई व मुकदमे का अनुसंधान कार्य एसआई संतोष देवी व एसआई गुरमेल सिंह द्वारा किया गया जिस दौरान आरोपी राकेश वासी शुद्कैन कलां के खिलाफ ठोस साक्ष्य हासिल किए गए।
परिणाम स्वरूप आरोपी राकेश उक्त को अदालत गुरविंदर कौर ए एस जे द्वारा दोषी करार देते
हुए बलात्कार के मामले में 20 साल कैद ₹100000 जुर्माना की सजा व एस सी/एस टी के मामले में 3 साल सजा वह ₹10000 जुर्माना की सजा सुनाई है।
सलाम खाकी न्यूज़ से
ब्यूरो चीफ़
उजागर सिंह की रिपोर्ट
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