नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को माननीय न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
70,000 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
सलाम खाकी न्यूज़
भिवानी पुलिस 9 अगस्त
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी रवि कुमार को दिनांक 12.07. 2021 को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्मी पर ₹ 70,000/- का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
इस मामले में महिला थाना भिवानी ने वर्ष 2017 में अभियोग पंजीबद्ध किया था। करीब 3 साल तक उक्त मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2017 में नाबालिक के नाना ने महिला थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोपी के द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी।
महिला थाना के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। इसके बाद नाबालिग के माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी रवि को उम्र कैद की सजा सुनाई वह ₹ 70,000/- का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजीत सिंह भा०पु०से० ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर
अभियोग अंकित करें। पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।
सलाम खाकी न्यूज़ से
ब्यूरो चीफ़
उजागर सिंह की रिपोर्ट
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