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भिवानी ने जिले में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से हथियार लाकर बेचने वाले प्रमुख आरोपी को किया गिरफ्तार।*

भिवानी ने जिले में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से हथियार लाकर बेचने वाले प्रमुख आरोपी को किया गिरफ्तार।*
 भिवानी ने जिले में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से हथियार लाकर बेचने वाले प्रमुख आरोपी को किया गिरफ्तार।* 

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजीत सिंह भा०पु०से० ने जिला पुलिस भिवानी को बिना लाइसेंस के अवैध रूप से हथियार रखने व बेचने का  कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई अमल में लाए जाने के लिए निर्देश दिए हुए हैं।
 जो इन्हीं निर्देशों के तहत कार्रवाई करते हुए दिनांक 19 फरवरी 2021 को सीआईए स्टाफ-1 भिवानी के मुख्य सिपाही शालीन ने अपनी टीम के साथ जिले में अवैध रूप से हथियार बेचने के मामले में एक आरोपी को लोहारू दादरी रोड नजदीक देवीलाल की मूर्ति के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
*आरोपी की पहचान सुमित पुत्र रण सिंह वासी जूई खुर्द के रूप में हुई है। जांच इकाई के द्वारा आरोपी से एक अवैध पिस्तौल बरामद किया गया है।*
 पुलिस द्वारा गहनता से पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उसने राजस्थान के ₹ 5,000/- के इनामी अपराधी नवीन को अवैध हथियार दिया था।
आरोपी ने गहनता से पूछताछ करने पर बतलाया कि वह मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लेकर जिला भिवानी में उनको बेचने का कार्य करता है।आरोपी सुमित पर शस्त्र अधिनियम के तहत जिला भिवानी व महेंद्रगढ़ में निम्नलिखित अभियोग दर्ज हैं :-

1. *अभियोग संख्या 190 दिनांक 16.03.2019 धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत थाना सदर भिवानी में दर्ज है।*

2. *अभियोग संख्या 533 दिनांक 09.07.2019 धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत थाना शहर भिवानी में दर्ज है।*

3. *अभियोग संख्या 90 दिनांक 19.02.2020 धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत थाना शहर जिला महेंद्रगढ़ में दर्ज है।*

4. *अभियोग संख्या 40 दिनांक 15.02.2021 धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत थाना जूई कलां में दर्ज है।*

5. *अभियोग संख्या 38 दिनांक 13.02.2021 धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत थाना जूई कला में दर्ज है।*

6. *अभियोग संख्या 87 दिनांक 12.02. 2021 धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत थाना सदर भिवानी में दर्ज है।*

 जांच इकाई के द्वारा आरोपी सुमित को पेश माननीय न्यायालय में किया गया जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं।

सलाम खाकी न्यूज से क्राइम रिपोर्टर सुमित कुमार

 

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