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एसडीएम ने मोबाइल जागरूकता वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया


 एसडीएम ने मोबाइल जागरूकता वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया

सलाम खाकी न्यूज 

फतेहाबाद, 22 अक्टूबर।

फसल अवशेष प्रबंधन 2020 के तहत उपमंडलाधीश कुलभूषण बंसल ने लघु सचिवालय के प्रागंण से कृषि विभाग के मोबाइल जागरूकता वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि जिला फतेहाबाद के सभी संवेदनशील गांव में किसानों को धान की पराली जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों व पराली प्रबंधन से होने वाले फायदों से किसानों को अवगत कराने के लिए सभी गांव में मोबाइल जागरूकता वाहन चलाई गई है



उन्होंने नागरिकों को जागरूक करते हुए कहा कि किसान फसल के अवशेषों को खेत में जोतकर भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं। धान की पराली को पशु चारा के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। किसानों को प्रति वर्ष फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत व्यक्तिगत कृषि यंत्र पर 50 प्रतिशत व किसान समूह को 80 प्रतिशत तक अनुदान सरकार द्वारा मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रति एकड़ एक हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। एसडीएम ने कहा कि फसल अवशेष जलाने पर सरकार की हिदायतों के अनुसार किसान का चालान व एफआईआर भी का जी सकती है।



उपमंडलाधीश ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति फसली अवशेषों को जलाता हुआ पाया जाता है तो वह पर्यावरण के नुकसान की भरपाई देने के लिए उत्तरदायी होगा। दो एकड़ भूमि तक हुए पर्यावरण नुकसान के लिए प्रति घटना अनुसार संबंधित से 2500 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी प्रकार दो से पांच एकड़ भूमि तक 5000 रुपये प्रति घटना तथा पांच एकड़ से ज्यादा भूमि पर 15000 रुपये प्रति घटना से जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी आदेशों तक जिला में फसल के अवशेष एवं फाने जलाने पर धारा 144 लागू रहेगी, जिसके तहत फसली अवशेष जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। फसली अवशेष एवं फाने जलाना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 सपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दंडनीय अपराध है। दोषी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का प्रावधान है।

सलाम खाकी न्यूज फ़तेहाबाद से

 जिला प्रभारी

 उजागर सिह की रिपोर्ट 

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