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भिवानी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू


 

भिवानी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू

फतेहाबाद, 23 अक्टूबर।


सलाम खाकी न्यूज 

       जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हंै। ये आदेश 23 नवम्बर तक प्रभावी रहेंगे।


  जिलाधीश डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने नियमानुसार शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार आग्रेय अस्त्र विस्फोटक  सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्_ा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी।




      भिवानी बोर्ड की 10वीं व 12वीं परीक्षाओं के मद्देनजर फतेहाबाद में बीघड़ रोड स्थित आर्यभट्ट हाई स्कूल, भट्टू रोड स्थित बाल भारती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, वाल्मीकि चौक स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नजदीक अरोड़वंश धर्मशाला, श्रीराम सेवा समिति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नजदीक बड़ा गुरूद्वारा, वरिष्ठ माध्यमिक मॉडल स्कूल मॉडल टाउन नजदीक पपीहा पार्क, ओम निवास हाई स्कूल नजदीक गोपीराम धर्मशाला तथा गांव भोडिया खेड़ा स्थित राजकीय हाई स्कूल को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

सलाम खाकी न्यूज फ़तेहाबाद से 

जिला प्रभारी 

उजागर सिह की रिपोर्ट 

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