भिवानी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू
फतेहाबाद, 23 अक्टूबर।
सलाम खाकी न्यूज
जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हंै। ये आदेश 23 नवम्बर तक प्रभावी रहेंगे।
जिलाधीश डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने नियमानुसार शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार आग्रेय अस्त्र विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्_ा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी।
सलाम खाकी न्यूज फ़तेहाबाद से
जिला प्रभारी
उजागर सिह की रिपोर्ट
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