जिलाधीश ने लॉकडाउन की अनुपालना के लिए 31 जुलाई तक धारा 144 लागू की
फतेहाबाद, 3 जुलाई।
जिलाधीश डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने कोविड महामारी से जनता के स्वास्थ्य, स्वच्छता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला में 31 मई तक धारा 144 को लागू करने के आदेश दिए है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन की अवधि अनलॉक-2 को 31
जिलाधीश ने बताया कि इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य कारणों के अलावा बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। जिलाधीश ने इन आदेशों की समुचित अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269 व 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ब्युरो चीफ़
उजागर सिंह की रिपोर्ट
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