समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के 129569 लाभार्थियों को 28 करोड़ 43 लाख रुपये की राशि जारी
फतेहाबाद, 3 जुलाई।
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया जा रहा है। गत माह जिला में कुल 1 लाख 29 हजार 569 लाभार्थियों को 28 करोड़ 43 लाख 98 हजार 350 रुपये का लाभ दिया गया। उन्होंने बताया कि जिला की पेंशन लाभार्थियों की सूची निम्र प्रकार से है :
योजना का नाम लाभार्थियों की संख्या लाभ/मिलने वाली राशि प्रति माह
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 76565 2250 रुपये
विधवा/निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन 32970 2250 रुपये
दिव्यांग पेंशन 9898 2250 रुपये
लाडली पेंशन 1913 2250 रुपये
निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता 7335 1350 रुपये प्रति बच्चा (दो बच्चों तक)
किन्नर भत्ता योजना 4 2250 रुपये
18 वर्ष से कम आयु के स्कूल न जाने
वाले निशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता 884 1650 रुपये
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली पेंशन तथा किन्नर भत्ता योजना आदि कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े 1 लाख 21 हजार 350 लाभार्थियों को 27 करोड़ 30 लाख 37 हजार 500 रुपये, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के 7 हजार 335 लाभार्थियों को 99 लाख 2 हजार 250 रुपये तथा 18 वर्ष से कम आयु के स्कूल न जाने वाले 884 बच्चों को 14 लाख 58 हजार 600 रुपये का लाभ दिया गया है।
उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बौना भत्ता योजना के तहत 2250 रुपये प्रति माह, दिव्यांगजन छात्रवृति के तहत पहली से चौथी-400 रुपये, 5वीं से 8वीं-500, 9वीं से 12वीं-600 रुपये, स्नातक-600 रुपये व स्नातकोतर-1000 रुपये प्रति माह, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत 20 हजार एकमुश्त, तेजाब पीडि़त को आर्थिक सहायता के तहत यदि दिव्यांगता 40 से 50 प्रतिशत है, तो पेंशन राशि का 2.5 गुणा, दिव्यांगता 51 से 60 प्रतिशत है तो पेंशन राशि का 3.5 गुणा, दिव्यांगता 61 से अधिक है तो पेंशन राशि का 4.5 गुणा, दिव्यांग बेरोजगार भत्ता योजना के तहत मिडल पास प्लस डिप्लोमा या मैट्रिक 1000 रुपये, मैट्रिक प्लस डिप्लोमा या बीए 1500 रुपये, स्नातक प्लस डिप्लोमा या स्नातकोतर ऑनवार्ड 2000 रुपये, दिव्यांगजन
पहचान पत्र जारी होने पर 100 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा, कश्मीरी विस्थापित को 1000 रुपये व 5000 रुपये, स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान जोकि सरकार द्वारा सहायक अनुदान प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र जारी होने पर 60 वर्ष की महिलाओं व 65 वर्ष के बुजुर्गों को हरियाणा रोडवेज की बसों में 50 प्रतिशत किराये में छूट तथा डॉ. भ्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत मृत्यु होने व पूर्णरूप से निशक्त होने पर एक लाख रुपये एकमुश्त लाभार्थी को दिए जाते हैं।
ब्युरो चीफ़
उजागर सिंह की रिपोर्ट
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