आमजन मास्क लगाकर ही निकले घर से बाहर,
मास्क नही लगाने पर होगी कठोर कार्रवाई- प्रमुख सचिव स्वास्थ्य
लखनऊ:
अब उत्तर प्रदेश में घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। हर व्यक्ति ट्रिपल लेयर मास्क अनिवार्य रूप से लगाएगा। अगर मास्क नहीं है तो साफ कपड़े, रुमाल, गमछे या दुपट्टे को तीन परत में लपेटकर मास्क के रूप में मुंह पर बांधा जा सकता है।प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के बाहर घूमता मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश एपिडेमिक एक्ट 1897 और उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 विनियमावली 2020 के तहत जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल किए हुए मास्क या फेस कवर को बिना धोए दोबारा मुंह और नाक नहीं ढकना चाहिए। उन्होंने बताया कि एन-95 मास्क केवल चिकित्साकर्मियों को पहनने की संस्तुति की गई है।
सलाम खाकी न्यूज से प्रदेश ब्यूरो
पत्रकार इन्द्रपाल सिंह की रिपोर्ट
मास्क नही लगाने पर होगी कठोर कार्रवाई- प्रमुख सचिव स्वास्थ्य
लखनऊ:
अब उत्तर प्रदेश में घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। हर व्यक्ति ट्रिपल लेयर मास्क अनिवार्य रूप से लगाएगा। अगर मास्क नहीं है तो साफ कपड़े, रुमाल, गमछे या दुपट्टे को तीन परत में लपेटकर मास्क के रूप में मुंह पर बांधा जा सकता है।प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के बाहर घूमता मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश एपिडेमिक एक्ट 1897 और उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 विनियमावली 2020 के तहत जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल किए हुए मास्क या फेस कवर को बिना धोए दोबारा मुंह और नाक नहीं ढकना चाहिए। उन्होंने बताया कि एन-95 मास्क केवल चिकित्साकर्मियों को पहनने की संस्तुति की गई है।
सलाम खाकी न्यूज से प्रदेश ब्यूरो
पत्रकार इन्द्रपाल सिंह की रिपोर्ट
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