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सहपाठी छात्रा को अगवा करने वाले चार दोषियों को तीन-तीन साल की कैद व जुर्माना,


सलाम खाकी न्यूज़


 फतेहाबाद 2 दिसंबर  सहपाठी छात्रा को घर से अगवा कर जान से मार देने की धमकी | देने के दोषी सहपाठी छात्र सहित उसके तीन दोस्तों को फतेहाबाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत तीन-तीन साल की कैद व 3 हजार 500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी सहपाठी इंद्रजीत, राकेश कुमार, लोकेन्द्र उर्फ लोकी व मदन लाल के खिलाफ 12 जून 2020 को



 आईपीसी की धारा 451,365, 354, 376 व पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 8 जून को 2020 को रात्रि के करीब 12 बजे घर के कमरे में पढ़ रही थी तभी उसका सहपाठी इंद्रजीत घर पर आया और मेरी बेटी से पढ़ाई के बारे में पूछने लगा तभी हमारे पड़ोसी के लड़के सौरभ, राकेश व उसके सात-आठ दोस्त आए जिनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने इंद्रजीत व मेरी बेटी को पकड़ा और जबरन अपने घर लेकर गये। वहां 10-12 अन्य लड़कों के साथ मिलकर उन्होंने मेरी लडकी के साथ छेडछाड तथा शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और वीडियों बनाई ।



 फिर मेरी पुत्री का नंबर लेकर मेरी को बेटी को छोड़ दिया। कुछ समय बाद फिर उन्होंने मेरी बेटी को दोबारा फोन करके धमकी दी कि यदि वह घर से बाहर नही आई तो उसकी वीडियों वॉयरल कर देंगे। आखिरकर मेरी बेटी ने मुझे यह घटना बताई। जैसा कि मेरी बेटी ने बताया कि राकेश के पास पिस्तौल थी। अभी तक हमे धमकियां मिल रही है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के


 पश्चात अदालत ने आज सजा का ऐलान किया।

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