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*नाबालिगा को बहला फुसलाकर घर से भगा ले जाने व दुष्कर्म के जुर्म में आरोपी को दोषी पाए जाने पर 20 साल कैद व 40 हजार रूपए जुर्माना की सजा।*


 सलाम खाकी न्यूज़ 



थाना शहर जींद के एक मामले में नाबालिग लडकी को घर से भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय द्वारा आरोपी श्रवण वासी गढ़ी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी द्वारा 40 हजार रुपए जुर्माना की भी अदायगी की जाएगी। 



जींद पुलिस 20 दिसंबर  नाबालिगा के पिता द्वारा थाना शहर जींद में दिनांक 01.08.2019 को शिकायत दर्ज करवाई गई की उसकी लड़की जिसकी उम्र 16 साल है को श्रवण वासी गढ़ी बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया। जिस पर आरोपी के खिलाफ थाना शहर जीदं में भा0द0स0 व एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उप निरीक्षक घनस्याम देवी द्वारा मामले की जांच की गई व आरोपी श्रवण को दिनांक 04.08.2019 को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य सहित पेश किया गया।


जो आज आरोपी श्रवण वासी गढ़ी को पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत श्री चंद्रहास एडिशनल सेशन जज जींद द्वारा दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत 5 साल कैद, 10 हजार रूपए जुर्माना, 363 आईपीसी के तहत 3 कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना, 376 (3)आईपीसी के तहत 20 साल कैद 20 हजार रुपये जुर्माना, एससी एसटी एक्ट के तहत 5 साल कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। वहीं पीड़ता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 4 लाख रुपए दिए जाएंगे।


सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से

 ब्यूरो चीफ़

 उजागर सिंह की रिपोर्ट 


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