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*नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर 20 साल कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा।*


18 जनवरी, थाना पिल्लुखेड़ा में एक नाबालिग के परिजन द्वारा दिनांक 27.08.18 को शिकायत दी गई थी कि उनका नाबालिग भतीजा जिसकी उम्र 10 साल है वह पशुओं को पानी पिलाने के लिए गया हुआ था और वहां पहले से मौजूद अमित उर्फ काला  वासी मलार ने उसको बहला-फुसलाकर सफेदों में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। जिस पर थाना पिल्लुखेड़ा में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 




आरोपी अमित को 28.08.2018 को अनुसंधान अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक नीर कुमार द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसके बाद एसआई किशोरी लाल द्वारा आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए गए व ठोस सबूतों के साथ दिनांक 20.09.18 को न्यायालय में पेश किया गया।






परिणाम स्वरूप आरोपी अमित उर्फ काला वासी मलार को अदालत गुरविंदर कौर ए एस जे जींद द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 2 साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जींद द्वारा पीड़ित को 5 लाख रुपए हर्जाना के तौर पर दिए जायेंगे।


सलाम खाकी न्यूज़ से

 ब्यूरो चीफ़

 उजागर सिंह की रिपोर्ट










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