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*हत्या के मामले में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा, प्रत्येक को एक-एक लाख रूपये जुर्माना।*

*इस मामले में 2 दोषियों को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन-तीन साल की कैद व प्रत्येक को 10-10 हजार रूपये जुर्माना।*



सलाम खाकी न्यूज़



17 अगस्त, थाना जुलाना के एक हत्या के मामले में अदातल द्वारा 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा, प्रत्येक को एक-एक लाख रूपये जुर्माना व इस मामले में 2 दोषियों को हत्या के प्रयास व शस्त्र अधिनियम के तहत तीन-तीन साल की कैद व प्रत्येक को 10-10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।




बता दे कि दिनांक 08.05.2016 को आरोपी ईन्द्रवेश वासी रोहतक, सबीर, अजय वासी निडाना जिला रोहतक, अजय वासी गिरावड व रविन्द्र उर्फ भोला वासी रोहतक ने मिलकर रणदीप वासी गतौली पर तीन गोलियां चलाई जो एक गोली प्रदीप वासी गतौली को जा लगी जिससे उसकी मौत हो गई। जुलाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करके 




*अनुसंधानकार्य उप-निरिक्षक बलवान सिहं* को सौंपा गया। तफतीश के दौरान *उ0नि0 बलवान सिहं* ने आरोपी इन्द्रवेश वासी राजीव काॅलोनी रोहतक को दिनांक 09.05.2016 को, आरोपी सबीर व अजय वासी निडाना जिला रोहतक को 12.05.2016 को, आरोपी अजय वासी गिरावड को दिनांक 24.05.2016 को व आरोपी रविन्द्र उर्फ भोला को दिनांक 26.05.2016 को गिरफतार करके न्यायालय में पेश किया गया




पुलिस द्वारा मामले की लगातार अदातल में पैरवी की गई व गवाहों को सुरक्षा देकर ठोस गवाही करवाई गई। आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा ठोस तथ्य व साक्ष्य अदालत में पेश किये गये जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 17.08.2021 को अदालत सुभाष सिरोही ए.एस.जे जीन्द ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए दोषी ईन्द्रवेश वासी रोहतक, सबीर व अजय वासी निडाना जिला रोहतक को धारा 302 आईपीसी में उम्रकैद व प्रत्येक को एक-एक लाख रूपये जुर्माना इसी तीनों दोषियों को धारा 307/450 आईपीसी प्रत्येक में 5 साल कैद व 25000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अन्य दो दोषियों अजय व रविन्द्र उर्फ भोला को इसी मामलें में शस्त्र अधीनियम के तहत 3 साल कैद व 10000रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।



सलाम खाकी न्यूज़ से

 ब्यूरो चीफ़

 उजागर सिंह की रिपोर्ट







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