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डॉ. बीआर अंबेडकर छात्रवृति योजना के तहत 258 लाभार्थियों को दिए 20 लाख 68 हजार रुपये : उपायुक्त



सलाम खाकी न्यूज़



फतेहाबाद, 16 जुलाई।

हरियाणा अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने मैधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉ. बीआर अंबेडकर छात्रवृति योजना लागू की है। इस योजना के तहत जिला में चालू वित्त वर्ष में अब तक 258 लाभार्थियों को 20 लाख 68 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।





इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त, अर्धघुमंतु व टपरीवास एवं पिछड़े वर्ग कल्याण वर्ग के छात्रों में प्रतिस्पर्धा व उत्कृष्ठता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत विभाग द्वारा उन्हें 8000 से 12000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्धघुमंतु सहित टपरीवास जातियों के छात्रों के लिए मैट्रिक में 70 प्रतिशत (शहरी) व 60 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक होने अनिवार्य हैं। वहीं बारहवीं में 75 प्रतिशत (शहरी) व 70 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक होने अनिवार्य हैं। ग्रेजुएशन में 65 प्रतिशत (शहरी) व 60 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक होने अनिवार्य हैं। पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक में 70 प्रतिशत (शहरी) व 60 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक होने अनिवार्य हैं। इनके अलावा पिछले वर्ग ब्लॉक-बी के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक में 80 प्रतिशत (शहरी) व 75 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक होने अनिवार्य हैं।

उपायुक्त ने बताया कि योजनाओं से संबंधित विभिन्न आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट द्धह्लह्लश्च://द्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्डह्यष्ड्ढष्.द्दश1.द्बठ्ठ/ से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रार्थी आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, मार्कशीट, बैंक खाता की प्रति, स्कूल-कॉलेज का पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा कराएं। डिप्लोमा, तकनीकी कोर्स के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग छात्रवृत्ति विभाग द्वारा निश्चित की गई है। छात्रवृत्ति का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय सभी साधनों से चार लाख रुपये से कम है।




सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से

 जिला प्रभारी उजागर सिंह


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