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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 साल सजा व ₹100000 जुर्माना।


नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में  दोषी पाए जाने पर अदालत गुरविंदर कौर अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एक आरोपी रोहतास मासी अमरहेड़ी को 20 साल की सजा व ₹100000 जुर्माना की सजा सुनाई है।


सलाम खाकी न्यूज़



जींद पुलिस 16 जुलाई 2021

बता दें कि दिनांक 15.07.2019 को थाना सदर जिले में एक नाबालिक लड़की के पिता ने शिकायत दी कि उसकी लड़की लापता है। उसे रोहतास वासी अमरहेडी पर शक है। जिस पर थाना सदर जींद में बहला



-फुसलाकर भगा ले जाने बारे मामला दर्ज करके अनुसंधान कार्य  अमल में लाया गया। जिसमें रोहतास वासी अमरहेड़ी को दिनांक 18-07-2021 को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। आरोपी को सजा




 दिलाने के लिए एसआई नरेंद्र व महिला उप निरीक्षक संतोष देवी द्वारा आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटा कर अदालत में पेश किए। जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी रोहतास वासी अमरहेडी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 20 साल सजा व ₹100000 जुर्माना 363 भारतीय दंड संहिंता




के तहत 5 साल सजा व ₹20000  जुर्माना व 366 भारतीय दंड संहिता के तहत 5 साल सजा और ₹20000 जुर्माना एससी एसटी अधिनियम के तहत 3 साल सजा व ₹10000 जुर्माना की सजा सुना कर पीड़िता को न्याय दिया है।



सलाम खाकी न्यूज़ से

 ब्यूरो चीफ़

 उजागर सिंह की रिपोर्ट


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