पानीपत, 28 फरवरी : जिलाधीश प्रीति ने आमजन में शांति स्थापित करने के लिए पंजाब एक्साईज एक्ट 1914 के तहत समालखा के वार्ड नम्बर 3 के उप चुनाव के दृष्टिगत 29 फरवरी से 1 मार्च तक
चुनाव के परिणाम घोषित होने तक समालखा शहर के दायरे में आने वाले सभी शराब के ठेकों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार किसी भी होटल, बार, भोजनालय और ऐसे दूसरे
व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्थान के अन्दर किसी भी तरह के स्र्पीट, नशा या खमीरयुक्त शराब के बेचने या परोसने पर भी पाबंदी रहेगी। उक्त आदेशों की दृढता से पालना करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
चुनाव के परिणाम घोषित होने तक समालखा शहर के दायरे में आने वाले सभी शराब के ठेकों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार किसी भी होटल, बार, भोजनालय और ऐसे दूसरे
व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्थान के अन्दर किसी भी तरह के स्र्पीट, नशा या खमीरयुक्त शराब के बेचने या परोसने पर भी पाबंदी रहेगी। उक्त आदेशों की दृढता से पालना करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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