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शामली : बंदर को अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चला कर मौत के घाट उतारने वाले हफीज को क्या पता था कि वह इस बन्दर नही , साक्षात हनुमान से मिली सजा में अपनी बर्बादी के दरवाजे खोलने वाला है पहुंचा दिया सलाखों के पीछे

पुलिस ने बंदर बनाम हनुमान जी के अपराधी हफीज से डबल बैरल की दो बंदूकें 12 बोर, एक राइफल 315 बोर एक पिस्टल .32 बोर तथा 500 से अधिक कारतूस बरामदगी का किया दावा ।





👉 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा  9 / 51 व आयुध अधिनियम की धारा 25 , 27 , 29 व 30 के अंतर्गत आरोपी हफीज पहुंच गया सलाखों के पीछे



👉 हफीज के दो भाई भी नामजद है वन्य जीव अधिनियम में





झिंझाना ( शामली ) 6 अक्टूबर 2019 

           बीते शनिवार को थाना क्षेत्र के गांव अबदान नगर मे हफीज नाम के युवक ने मकान की छत पर बैठे एक बन्दर पर अपनी लाईसेंसी बन्दूक से गोली चलाकर मौत के घाट उतार दिया था । इस सूचना पर गांव में रह रहे हिंदू संगठनों में रोष फैल गया था । गांव में भारी तनाव देखते हुए पुलिस ने पहुंचकर हफीज को अपनी हीरासत में ले लिया था । इससे हफीज कानून की गिरफ्त में ही नहीं वरन जनता की मार से भी बच गया था । और यह दे किसी भी वजह से हाफिज को अपने बचाव में भी गोली चलानी पड़ जाती तो हाफिज उन चंद लोगों पर ही नहीं पूरे इलाके पर भी भारी था ।

      क्योंकि हाफिज से पुलिस ने जो हथियार बरामद किए हैं उनमें 12 बोर की दो बंदूकें , 315 बोर की एक राइफल , तथा एक पिस्टल समेत सभी असलाहों के कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए । इसका खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कुल छोटे-बड़े कारतूसों की  बात करें करें तो कुल 530 कारतूस बरामद किये गये । अब ऐसे में यदि हाफिज फायर खोल देता तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना हो सकती थी ..

      
जनपद शामली के एडिशनल एसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हाफिज व उसके दो भाई आसिफ और अनीस के खिलाफ शनिवार को वन विभाग के वनरक्षक जोगिंदर कुमार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 / 51 के अंतर्गत
अभियोग पंजीकृत कराया था ।‌ इसी वजह से  हाफिज को हिरासत में लेकर 530 कारतूस , बंदूके राइफल और पिस्टल बरामद हुए हैं इसलिए आयुध अधिनियम की धारा 25 27 29 30 के अंतर्गत हाफिज को आज जेल भेजा जा रहा है । 




सलाम खाकी न्यूज़ से समाचार संपादक सलेक चन्द  वर्मा की रिपोर्ट

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