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शहर में पशुओं को (लावारिस) छोड़ने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई


शहर में पशुओं को (लावारिस) छोड़ने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई ।

श्री श्रीकांत जाधव एडीजीपी, हिसार मंडल ने लावारिस पशु छोडने वालो को दिया 10 दिन का समय ।


           अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, हिसार मंडल, श्री श्रीकांत जाधव ने शहर में बढते हुए आवारा पशुओं की समस्या पर संज्ञान लेते हुए आवारा पशु छोड़ने वाले पशु पालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोग अपनी आदत में सुधार कर ले । उन्होंने ऐसे पशु पालको को अपने पशुधन के रखरखाव व बन्दोबस्त करने के लिए 10 दिन का समय दिया है । उन्होनें कहा कि पशुओं को बेसहारा (लावारिस) छोड़ना एक बहुत ही गैरजिम्मेदाराना कार्य है , इन चदं लोगो की लापरवाही के कारण लोगो को भारी परेशानी का सामना करना पडता है व हर वर्ष बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है। उन्होंने पशुपालकों से आग्रह किया की अपने पशुओं को घरों में बांध कर रखे व एक जिम्मेदार पशुपालक के रूप मे कोई ऐसा काम ना करे जिससे आस पास के लोगों व आम आदमी को तकलीफ उठानी पडे ।

उन्होंने खुले मे पशु छोड़ने वालो को स्पष्ट संकेत दिया कि दी गई समय सीमा उपरांत लापरवाही करने वाले कोई उम्मीद ना रखे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी । उन्होनें कहा कि अब शहर की सड़कों को आवारा पशुओं से मुक्त करना हिसार मंडल के लोगों का मिशन है। इसमे सभी को सहयोग करना होगा ताकि हिसार मंडल के शहरों को सुंदर, जाम मुक्त व दुर्घटना मुक्त बनाया जा सके ।


  अकसर शहर के पशुपालक अपने पशुओं को दिन भर शहर में खुला छोड़ देते है तथा बाद में उन्हें पकड़ने के लिए सड़कों व शहर की गलियों में अपनी मोटरसाइकिल दौडाते है जिससे जिससे दुर्घटना घटित होती है । अब ऐसा करने वाले दण्डित होगे। नियमो की पालना ना करने वाले पशुपालकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी जिसके तहत पशुओं के मालिक को आर्थिक जुर्माने के साथ-साथ 6 माह से 01 साल के कारावास की सजा का भी प्रावधान है।



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