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पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों को नहीं होगी पुलिस प्रमाण पत्र की जरूरत आस्था मोदी 


फतेहाबाद, 18 अक्टूबर। पुलिस अधीक्षक श्रीमती आस्था मोदी ने बताया है कि आगामी पंचायत चुनावों के दौरान जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम सरपंच व पंच के चुनावों के लिए अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी।




 पंच व सरपंच पद के अभ्यार्थी इस बारे में अपने नामांकन पत्र के फार्म 4ए में अपने खिलाफ आपराधिक अभियोगों के बारे में स्वयं सत्यापित शपथ पत्र द्वारा इसकी सूचना दे सकते हैं।उन्होंने बताया कि इसी प्रकार जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव के अभ्यर्थी इस संबंध में नोटरी पब्लिक, ऑथ कमिश्नर या एसडीएम, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से सत्यापित पत्र प्रस्तुत करके अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया है कि इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं और अब इस कार्य के लिए अभ्यार्थियों को किसी भी सरकारी कार्यालय या पुलिस थाना में जाने की जरूरत नहीं है।


सलाम खाकी न्यूज़ फतेहाबाद से

 ब्यूरो चीफ़

 उजागर सिंह की रिपोर्ट 






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