माननीय अदालत में पुलिस की मजबूत पैरवी बन रही नशा तस्करों की सजा का कारण:-पुलिस अधीक्षक डॉ.अर्पित जैन ।*
चार मादक पदार्थ तस्करों को हुई 10-10 साल की कैद जबकि दो नशा तस्करों को हुई 11-11 साल की कैद व लाखों रुपए का भी हुआ जुर्माना ।
सिरसा पुलिस की दमदार पैरवी से चार माह में 45 नशा तस्करों को दिलवाई सजा ।
अदालत में चल रहे मुकदमा की बेहतर ढंग से करें पैरवी ताकि अपराधी सजा से बच न पाए :-पुलिस अधीक्षक डॉ.अर्पित जैन ।
जिला पुलिस की न्यायालय में दमदार पैरवी नशा तस्करों को सजा करवाने व सलाखों के पीछे भेजने में कारगर साबित हो रही है । पुलिस पुलिस अधीक्षक डॉ.अर्पित जैन ने बताया कि वर्ष 2022 की चार माह की अब तक की अवधि के दौरान नशा तस्करी के मामलों में 45 नशा तस्करों को सख्त सजा दिलवाई गई है । उन्होंने बताया कि नशा बेचने वालों की सूचना मिलने के तुरंत बाद जिला पुलिस न केवल आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, बल्कि उन्हें शीघ्र अति शीघ्र न्यायालय में सभी गवाह, प्रभावी सबूत पेश कर ऐसे गुनहगारों को कठोरतम सजा दिलवाना भी सुनिश्चित कर रही है ।
पुलिस अधीक्षक डॉ.अर्पित जैन ने बताया कि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सबूत व दमदार पैरवी के चलते जनवरी माह में 3 आरोपी फरवरी में 4 तथा मार्च में 18 तथा अप्रैल माह में 20 नशा तस्करों को दोषी मानते हुए माननीय अदालत द्वारा दो साल से लेकर 11 साल तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है । वहीं माननीय न्यायालय द्वारा दोषियों पर लाखों रुपए तक जुर्माना भी लगाया गया है । पुलिस अधीक्षक डॉ.अर्पित जैन ने बताया कि जिला के सभी थाना प्रभारियों को कोर्ट में जानेवाले मामलों की बेहतर ढ़ग से पैरवी करने के निर्देश दिए हैं ताकि आरोपियों को कठोर से कठोर सजा मिल सके।
उन्होने बताया कि पुलिस का काम सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजना नहीं बल्कि अदालत में मुकदमों की बेहतर ढ़ग से पैरवी करते हुए अपराधियों को कठोरतम सजा दिलवाना भी है ताकि नशा तस्करों व अपराधियों में भय का माहौल बना रहे । पुलिस अधीक्षक डॉ.अर्पित जैन ने कहा कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए है कि कोर्ट में चल रहे विचाराधीन मामलों की बेहतर ढंग से दमदार पैरवी करके अपराधियों के खिलाफ सबूत जूटाए ताकि कोई भी अपराधी सबूतों के अभाव में सजा से न बच पाएं ।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच अधिकारियों की मेहनत से ही पुलिस लगातार अपराधियों को सजा दिलवाकर सलाखों के पीछे भिजवा रही है । पुलिस अधीक्षक डॉ.अर्पित जैन ने बताया कि जिला के थाना रोड़ी में तीन मार्च 2020 को मादक पदार्थ अधिनिय के तहत दर्ज हुए मुकदमे में पकड़े गए आरोपी छिंदा सिंह पुत्र आत्मा सिंह निवासी नांगला जिला बठिंड़ा,पंजाब को माननीय अदालत द्वारा बीती 29 मार्च 2022 को 10 साल की सजा व 1 लाख रुपए की जर्माने की सजा सुनाई गई थी ।
इस मामलें में पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जा से 400 नशीली गोलियां बरामद की थी । जबकि बड़ागुढा थाना पुलिस द्वारा बीती 8 फरवरी 2019 को धर्म सिंह पुत्र जगदीश निवासी शाहपुर बेगू को 600 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया था माननीय अदालत द्वारा इस मामलें में आरोपी 5 अप्रैल 2022 को 10 साल कैद व 1 लाख रुपए की सजा सुनाई थी । ओंढा थाना पुलिस ने बीती 20 जनवरी 2015 को इकबाल उर्फ गुड्डू पुत्र मोहम्मद यासूब निवासी तिलकराज भीमगंज जिला भिलवाड़ा राजस्थान को 9 किलोग्राम अफीम के साथ काबू किया था ।
इस मामलें में माननीय अदालत द्वारा आरोपी इकबाल को 20 अप्रैल 2022 को 10 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई ।बडागुढा थाना पुलिस ने 7 जनवरी 2020 को कमलदीप सिंह पुत्र जंटा सिंह व राजेंद्र उर्फ लवप्रीत पुत्र जगदीश निवासियान रघुआना को 950 नशीले प्रतिबंधित कैप्सूलों के साथ गिरफ्तार किया था । जिसमें माननीय अदालत द्वारा दोनों 10-10 साल कैद व एक-एक लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई थी । जबकि ऐलनाबाद थाना पुलिस ने 27 जुलाई 2016 को बलंवत सिंह पुत्र मूला सिंह निवासी वार्ड न.7 ऐलनाबाद व गुरमेल सिंह उर्फ बग्गा पुत्र अवतार सिंह निवासी मायासूर जिला श्योपूर मध्य प्रदेश को को 1 क्विंटल 29 किलो डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया गया था ।
इस मामलें में माननीय अदालत द्वारा दोनों आरोपियों को 11-11 साल की कैद व 125000-125000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी । उन्होंने कहा कि इस विभिंन अदालत में चल रहे विचाराधीन मामलों की पैरवी में और तेजी लाई जाएगी, जिससे अपराध करने वालों को सजा मिलने से अपराध व अपराधियों पर पूर्णतः अंकुश लगेगा तथा आमजन मे माननीय अदालत व पुलिस के प्रति सुरक्षा की भावना पैदा होगी । उन्होंने कहा कि फास्ट- ट्रैक कोर्ट की स्थापना भी इस दिशा में मददगार साबित हो रही है जिनके द्वारा अपराध व अपराधियों को सलाखों के भेजने से नशे के कारोबारियों तथा अन्य अपराधिक तत्वों में भय का माहौल बना हुआ है ।
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