खबर सिरसा से-- दूध, ग्रोसरी व दवाइयों की दुकान को छोड़कर सभी बाजार सांय छह बजे बंद करने के उपायुक्त ने दिए निर्देश!!
महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत सिरसा जिला भी रेड जोन में, जिला में सख्ती के दिए निर्देश, अधिकारियों की लगाई ड्यूटी, जिले की जनता से महामारी के दौरान सहयोग करने की अपील, 19 जनवरी तक प्रात: पांच बजे तक बढाया लॉकडाउन का समय, दूध, ग्रोसरी व दवाइयों की दुकान को छोड़कर सभी बाजार सांय छह बजे बंद करने के उपायुक्त ने दिए निर्देश
सिरसा, 11 जनवरी।
हरियाणा सरकार द्वारा सिरसा जिला को भी बढ़ते कोरोना के प्रकोप के कारण रेड जोन में शामिल किया गया है। अब प्रदेश के 22 में से 19 जिलों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है।
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन 19 जनवरी प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा सरकार द्वारा सिरसा जिला को भी बढ़ते कोरोना के प्रकोप के कारण रैडजोन में शामिल किया गया है।
अब प्रदेश के 22 में से 19 जिलों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। सरकार के निर्देशानुसार सभी सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीपलेक्स हॉल बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी खेल स्टेडियम, स्विमिंग पुल बंद रहेंगे, केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग के संबंध में खिलाडिय़ों को अनुमति मिलेगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, आदेशों की गंभीरता से पालना की जिम्मेवारी जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी की रहेगी।
उपायुक्त ने बताया किसभी मनोरंजन पार्क और बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियों पर भी प्रतिबंध है, इसकी जिम्मेवारी संबंधित एसडीएम की रहेगी। सभी सरकारी व निजी कार्यालय को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। बार व रेस्टोरेंट भी 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, आदेशों की दृढता से पालना के लिए डीईटीसी (आबकारी/बिक्रीकर) की ड्यूटी रहेगी। दूध, ग्रोसरी की दुकानें व मेडिकल शॉप को छोड़कर सभी बाजार की दुकानें सांय छह बजे तक खोली जा सकेगी, इसके लिए सभी एसडीएम, सीईओ मिल्क प्लांट, डीईटीसी (बिक्री) को अनुपालना के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि पब्लिक मीटिंग, रैली, धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है। जिला रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
इन स्थानों पर केवल फुली वैक्सीनेटेड लोग ही प्रवेश कर सकेंगे :
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा 19 जनवरी तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही नई हिदायतें भी जारी की गई है। अब सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थान, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकान, शराब की दुकान, मॉल, शोपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, अहाता, स्थानीय बाजार, पैट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन के कार्यालय, निजी व सरकारी बैंक में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिन्होंने कोविड वैक्सीन की डोज ली है। आदेशों की दृढता से पालना के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की गई है।
कोविड नियमों की पालना न करने पर होगा जुर्माना :
कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी
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