5 किलो 730 ग्राम चरस के मामले मे दोषी को 20 साल सजा व 2 लाख रूपये जुर्माना।* सलाम खाकी न्यूज़
*5 किलो 730 ग्राम चरस के मामले मे दोषी को 20 साल सजा व 2 लाख रूपये जुर्माना।*
सलाम खाकी न्यूज़
जींद पुलिस 4 मार्च (2021)
दिनांक 21.02.2017 को थाना जुलाना जिला जींद की टीम ने 5 किलो 730 ग्राम चरस बरामद होने पर *आरोपी सुशील उर्फ शुसु पुत्र कर्मवीर वासी देश खेड़ा थाना जुलाना जिला जींद* को मुकदमा नम्बर 46 दिनांक 21.07.2017 धारा 20/21-61-85 एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत
थाना जुलाना में मामला दर्ज करके गिरफतार किया था। जीन्द पुलिस ने मामले की अदालत में लगातार पैरवी की जिससे दिनांक 04.03.2021 को आरोपी आरोपी सुशील उर्फ शुसु पुत्र कर्मवीर वासी देश खेड़ा थाना जुलाना जिला जींद पर दोष सिद्ध होने पर माननीय
अदातल श्री सुभाष सिरोही ए.एस.जे. ने आरोपी को जुर्म धारा 20B/61/85 एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत 20 साल कैद व 200000 रूपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 2 साल अतिरिक्त की सजा व 21C/61/85 NDPS act में 15 साल कैद व 150000 रुपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 2 साल अतिरिक्त कि सजा सुनाई है।
सलाम खाकी न्यूज़ से
ब्यूरो चीफ़
उजागर सिंह की रिपोर्ट
जींद पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार।
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