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जिला के 24 गांवों में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित -सीआरएम स्कीम के तहत जिला के रेड व ऑरेंज जोन के गांवों में स्थापित किए जाएंगे केंद्र


 

जिला के 24 गांवों में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित

-सीआरएम स्कीम के तहत जिला के रेड व ऑरेंज जोन के गांवों में स्थापित किए जाएंगे केंद्र

फतेहाबाद, 4 सितंबर।

उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) स्कीम के तहत जिला में कस्टम हायरिंग केंद्र के रेड व ऑरेंज जोन के उन्हीं गांवों में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां अभी तक कोई कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित नहीं हैं।

उपायुक्त ने बताया कि जिला में कुल 152 गांव (90 गांव रेड व 62 गांव ऑरेंज जोन) में है, इन्हीं 152 गांवों में से 54 गांव ऐसे हैं, जिनमें अभी तक कोई पंजीकृत किसान समूह कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापित नहीं है। अब की बार इन 54 गांवों में से 30 गांवों में पोर्टल के माध्यम से गत माह में 21 अगस्त तक कुल 44 आवेदन कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए ऑनलाइन विभागीय पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट सीओएम पर आवेदन प्राप्त हुए है। अब 24 गांव ऐसे हैं जिनके द्वारा पोर्टल पर कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापित करने के लिए कोई भी आवेदन नहीं किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग निदेशालय के निर्देशानुसार कस्टम हायरिंग केंद्र रेड व ऑरेंज जोन के उन्ही गांवों में स्थापित किए जाएंगे, जहां अभी तक कोई कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित नहीं ह



उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि सीआरएम स्कीम के तहत जिला के गांव चिल्लेवाल, धारसूल खुर्द, हिन्दलवाला, ललुवाल, रूपावली, कुदनी, मुंदलिया, गन्दा (अजीत नगर), मल्हेडी, महमद, अमानी, लोहाखेड़ा, चन्दड़ खुर्द, फतेहपुरी, हिम्मतपुरा, पोखरी, जमालपुर शेखां, गुल्लरवाला, चन्दड़ कलां, तलवाड़ी, डांगरा, कमालवाला, मामूपुर व खनोरा के पंजीकृत किसान समूह/एफपीओ या ग्राम पंचायते 7 सितंबर तक अपने सोसाइटी का पंजीकरण प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित सहायक कृषि अभियंता, फतेहाबाद के कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन जमा करवा सकते हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापना हेतू 5 से 15 लाख रुपये तक की केदं्र पर 80 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। आवेदन करने वाले किसान समूह व समूह के किसी सदस्य ने पिछले 2 साल में समूह में लिए जाने वाले कृषि यंत्र पर अनुदान न लिया हो। आवेदन के लिए किसान समूह/एफपीओ में किसी भी सदस्य के नाम जिला में रजिस्टर्ड  35 एचपी या अधिक के  ट्रेक्टर की वैध आरसी, किसान समूह के सभी सदस्य के नाम जमीन व उसकी पटवारी रिपोर्ट, किसान समूह का बैंक खाता, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, किसान समूह के नाम का पैन कार्ड, राशन कार्ड व प्रत्येक सदस्य का मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण होना आवश्यक है। आवेदन के बाद यदि संबंधित किसान समूह का चयन होता है और उसके नाम ट्रेक्टर की वैध आरसी, किसान समूह के सदस्य के नाम/पत्नी/पिता/माता/बेटा/बेटी के नाम जमीन नहीं मिलती है तो उसका आवेदन स्वत: रद्द हो जाएगा, इसके लिए किसान समूह स्वयं जिम्मेवार होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के दूरभाष नंबर 01667-221033, मोबाइल नंबर, 98129-33623, 1800-180-2117 व  0172-2521900 पर किसी भी कार्य दिवस को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। 

सलाम खाकी न्यूज फ़तेहाबाद से 

ब्युरो चीफ़ 

उजागर सिंह की रिपोर्ट 


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