Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की

-औरंगाबाद रेल हादसा-


सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब कोई रेल की पटरी पर सो जाए तो उसे कैसे रोक सकते हैं,

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की

नई दिल्ली: औरंगाबाद जिले के रेल हादसे में मध्य प्रदेश के मजदूरों की कटकर हुई मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'जब कोई रेल की पटरियों पर सो जाएं, तो इसे कैसे रोक जा सकता है?' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें मजदूरों की घर वापसी का पूरा प्रबंध कर रही हैं। बावजूद इसके लोग गुस्से में पैदल ही निकल रहे हैं। इंतजार नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कोई जिम्मेदार कैसे हो सकता है? ऐसे में क्या किया जा सकता है?  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें केवल मजदूरों को पैदल नहीं चलने की सलाह ही दे सकती है उनके ऊपर बलप्रयोग भी तो नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि सड़कों पर चल रहे प्रवासियों को किसी तरह रोका नहीं जा सकता? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

No comments:

Post a Comment