डीएम की बड़ी कार्यवाही, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नही करने पर मंडी सचिव को किया निलंबित,
कोरोना कंट्रोल रूम में किया संबद्ध
ललितपुर:
सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ललितपुर संजय यादव, के विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए, जिलाधिकारी ललितपुर श्री योगेश कुमार शुक्ल द्वारा सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ललितपुर को निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से अनुमोदन की प्रत्याशा में तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।
सभापति/अपर जिलाधिकारी, ललितपुर के पत्र में यह उल्लिखित किया गया है कि सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ललितपुर द्वारा वर्तमान में फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोक-थाम हेतु शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में मण्डी परिषद में सोसल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कराया गया, मण्डी परिसर में नीलामी चबूतरे पर काफी संख्या में कृषक, व्यापारी व पल्लेदार एकत्रित पाये गये, मण्डी परिसर में सेनेटाईजेशन की व्यवस्था नहीं की गई। वर्तमान में फैली वैश्विक महामारी कोविड-19 पर नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्राथमिक उपायों को सचिव द्वारा गम्भीरता से नही लिया गया है।
इस प्रकार सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ललितपुर शासन के आदेशों/निर्देशों का अनुपालन न करने के प्रथम दृष्टया दोषी परिलक्षित होते हैं। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध औसत वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगी, किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नही होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपांतक समायोजन प्राप्त नही था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी इस शर्त के साथ देय होगें, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ता अनुमन्य है।
उपरोक्त प्रस्तर में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जबकि श्री संजय यादव इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय में नही लगे है।
इस विभागीय कार्यवाही में निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, द्वारा अपने स्तर से उक्त विभागीय कार्यवाही संपादित की जाएगी। इसके साथ ही श्री संजय यादव को निलम्बन की अवधि में जिलाधिकारी कार्यालय, ललितपुर में स्थापित कोविड-19 कन्ट्रोलरूम से सम्बद्ध किया गया है।
सलाम खाकी न्यूज से प्रदेश ब्यूरो
पत्रकार इन्द्रपाल सिंह की रिपोर्ट
कोरोना कंट्रोल रूम में किया संबद्ध
ललितपुर:
सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ललितपुर संजय यादव, के विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए, जिलाधिकारी ललितपुर श्री योगेश कुमार शुक्ल द्वारा सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ललितपुर को निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से अनुमोदन की प्रत्याशा में तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।
सभापति/अपर जिलाधिकारी, ललितपुर के पत्र में यह उल्लिखित किया गया है कि सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ललितपुर द्वारा वर्तमान में फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोक-थाम हेतु शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में मण्डी परिषद में सोसल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कराया गया, मण्डी परिसर में नीलामी चबूतरे पर काफी संख्या में कृषक, व्यापारी व पल्लेदार एकत्रित पाये गये, मण्डी परिसर में सेनेटाईजेशन की व्यवस्था नहीं की गई। वर्तमान में फैली वैश्विक महामारी कोविड-19 पर नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्राथमिक उपायों को सचिव द्वारा गम्भीरता से नही लिया गया है।
इस प्रकार सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ललितपुर शासन के आदेशों/निर्देशों का अनुपालन न करने के प्रथम दृष्टया दोषी परिलक्षित होते हैं। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध औसत वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगी, किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नही होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपांतक समायोजन प्राप्त नही था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी इस शर्त के साथ देय होगें, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ता अनुमन्य है।
उपरोक्त प्रस्तर में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जबकि श्री संजय यादव इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय में नही लगे है।
इस विभागीय कार्यवाही में निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, द्वारा अपने स्तर से उक्त विभागीय कार्यवाही संपादित की जाएगी। इसके साथ ही श्री संजय यादव को निलम्बन की अवधि में जिलाधिकारी कार्यालय, ललितपुर में स्थापित कोविड-19 कन्ट्रोलरूम से सम्बद्ध किया गया है।
सलाम खाकी न्यूज से प्रदेश ब्यूरो
पत्रकार इन्द्रपाल सिंह की रिपोर्ट

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