भ्रूण हत्या , समान लैंगिक अनुपात , बाल विवाह आदि सामाजिक समस्याओं का सफाया कर रही है "कन्या सुमंगला योजना"
महिला एवं बाल विकास (महिला कल्याण) विभाग द्वारा संचालित होगी
"कन्या सुमंगला योजना"
किस प्रकार निम्नलिखित 6 श्रेणियों में लागू किया गया है इस योजना
प्रथम श्रेणी (₹2000 एकमुश्त) नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या इसके बाद हुआ हो लाभान्वित होंगे
द्वितीय श्रेणी ( ₹1000 एकमुश्त ) वह बालिकाएं जिनका एक वर्ष के अंदर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पहले न हुआ हो
तृतीय श्रेणी ( ₹2000 एकमुश्त ) वह बालिकाएं जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो
चतुर्थ श्रेणी ( ₹2000 एकमुश्त ) वह बालिकाएं जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो
पंचम श्रेणी ( ₹3000 एकमुश्त ) वह बालिकाएं जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नौवी कक्षा में प्रवेश लिया हो
षष्टम श्रेणी ( ₹5000 एकमुश्त ) वह बालिकाएं जिन्होंने बारहवी कक्षा उतरीण कर चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो ।
अब कौन एप्लाय कर सकता है इस योजना के लिए
जो परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो और उसके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो । जिसमें राशन कार्ड , आधार कार्ड , वोटर पहचान पत्र / विद्युत बिल / टेलीफोन का बिल होना जरूरी है ।
जिस परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपय हो ( इसका आय प्रमाण पत्र जरुरी है )
उसी परिवार की बच्ची को यह लाभ मिलेगा , जिसकी अधिकतम दो ही बच्चियां हो ।
परिवार में भी अधिक से अधिक 2 बच्चे होने अनिवार्य है ।
तीन बच्चे उसी परिवार में मान्य होंगे जिसमें जुड़वा बच्चे हो सकते हैं ।
यदि किसी परिवार में 2 प्रसवों में , 3 बच्चियां हो तो लाभ तीनों को मिलेगा ।
यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रुप में गोद ली हुई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकायें ही इस योजना की लाभार्थी होंगी ।
जो भी ऊपर लिखी शर्तों को पूरी कर रहा हो तो वह अपना आवेदन पत्र महिला एवं बाल विकास विभाग विभाग की वेबसाइट http:// mahilakalyan.up.nice.in/images/ae0a20110521932342.pdf से प्राप्त की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए अपना आवेदन पत्र उप जिलाधिकारी , खंड विकास अधिकारी , जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं ।
कन्या सुमंगला योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने - अपने जिले के प्रोबेशन अधिकारी , मुख्य विकास अधिकारी और जिला अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं ।
आप अपना प्रार्थना पत्र ओफ लाईन भी स्थानीय नगर पंचायत में भी जमा कर सकते है । और अपनी आय को दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखकर दे सकते है ।
अधिक जानकारी नगर पंचायत कार्यालय से भी ले सकते है ।
सलाम खाकी न्यूज दिल्ली मुख्यालय से सलेक चन्द वर्मा की जनहित में एक रिपोर्ट
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